New Delhi News (31/08/2025): दिल्ली के मजनूं का टीला इलाके में रह रहे पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थियों को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से फिलहाल बड़ी राहत मिली है। अदालत ने उन्हें हटाने के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए केंद्र सरकार और दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) से जवाब तलब किया है। यह फैसला उन परिवारों के लिए उम्मीद की किरण बना है जो लंबे समय से असुरक्षा में जीवन बिता रहे थे।
हाईकोर्ट के आदेश पर लगी रोक
दरअसल, दिल्ली हाईकोर्ट ( Delhi High Court) ने 30 मई को शरणार्थियों की याचिका खारिज कर दी थी और डीडीए के हटाने संबंधी आदेश को बरकरार रखा था। इसी आदेश को चुनौती देते हुए शरणार्थी परिवार सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। अदालत ने उनकी दलीलों पर विचार करते हुए हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी और उन्हें अस्थायी राहत प्रदान की।
शरणार्थियों की दलीलें
शरणार्थियों की ओर से वकील विष्णु शंकर जैन ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि ये लोग कई वर्षों से मजनूं का टीला में रह रहे हैं और एक झटके में इन्हें उजाड़ना न्यायसंगत नहीं होगा। उन्होंने अदालत से अंतरिम राहत की मांग की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया।
दशकों से असुरक्षा में जीवन
मजनूं का टीला में रह रहे करीब 300 हिंदू शरणार्थी परिवार टिन और टेंट के सहारे जीवनयापन कर रहे हैं। उनके लिए यह जगह केवल आश्रय ही नहीं बल्कि जीवन का आधार बन चुकी है। नागरिकता की उम्मीदों के साथ ये परिवार हमेशा इस डर में जीते रहे हैं कि कहीं उन्हें यहां से बेदखल न कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उन्होंने राहत की सांस ली है।
अब सरकार और डीडीए देंगे जवाब
अब इस मामले पर केंद्र सरकार और डीडीए को सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखना होगा। अदालत ने साफ किया है कि अगले आदेश तक किसी भी शरणार्थी को मजनूं का टीला से नहीं हटाया जाएगा। यह फैसला न केवल वहां रह रहे परिवारों के लिए बल्कि पूरे समुदाय के लिए एक अहम संदेश है कि न्यायपालिका उनके अधिकारों की रक्षा कर रही है।
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