New Delhi News (23/08/2025): दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना द्वारा जारी उस अधिसूचना को लेकर विवाद गहरा गया है, जिसमें पुलिस अधिकारियों को थाने से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में गवाही देने की अनुमति दी गई है। आम आदमी पार्टी ने इसे न्याय व्यवस्था को कमजोर करने वाला कदम बताया है। पार्टी के प्रदेश संयोजक सौरभ भारद्वाज ने कहा कि एलजी का यह आदेश पूरी तरह अवैध और गैर कानूनी है और इससे पूरी न्यायिक प्रक्रिया का मजाक बन जाएगा।
सौरभ भारद्वाज ने आशंका जताई कि यदि पुलिस अधिकारी थाने में बैठकर गवाही देंगे, तो वकीलों के लिए उनसे जिरह करना असंभव हो जाएगा। उन्होंने सवाल उठाया कि गवाही के दौरान यदि कोई पुलिस अधिकारी असहज हो गया तो वह कैमरा बंद कर इंटरनेट समस्या का बहाना बना सकता है। भारद्वाज ने कहा कि इससे न्याय प्रणाली और अधिक कमजोर होगी और भविष्य में सीबीआई-ईडी जैसी एजेंसियों को भी इसी तरह की छूट दी जा सकती है।
इस अधिसूचना के खिलाफ दिल्ली की सभी जिला अदालतों में हड़ताल जारी है। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी इसका विरोध करते हुए आदेश को तुरंत वापस लेने की मांग की है। आम आदमी पार्टी के एडवोकेट विंग के दिल्ली अध्यक्ष संजीव नासियार ने इसे न्याय व्यवस्था को ध्वस्त करने की साजिश बताया और कहा कि भाजपा सरकार लगातार संस्थाओं को कमजोर कर रही है।
भारद्वाज ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार आने के बाद दिल्ली में मध्यम वर्ग पर बोझ बढ़ा है, निजी स्कूलों की फीस में इजाफा हुआ है, बिजली कटौती आम हो गई है और अब वकीलों को परेशान किया जा रहा है। ‘‘आप’’ लीगल विंग ने वकीलों की इस हड़ताल को पूरी ताकत से समर्थन देने का ऐलान किया है।
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