SCBA ने LG के आदेश को बताया न्याय के विरुद्ध, तत्काल वापसी की माँग

टेन न्यूज नेटवर्क

New Delhi News (23 August 2025): सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) ने दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा 13 अगस्त 2025 को जारी उस अधिसूचना का कड़ा विरोध किया है, जिसमें पुलिस अधिकारियों के साक्ष्य दर्ज करने के लिए पुलिस थानों को स्थान निर्धारित किया गया है।

एससीबीए अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. विकास सिंह और कार्यकारी समिति ने इस अधिसूचना को मनमाना, अवैध और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध बताते हुए गंभीर आपत्ति दर्ज की है। एसोसिएशन का कहना है कि यह कदम न केवल न्यायिक प्रक्रिया की पवित्रता को कमजोर करता है बल्कि निष्पक्ष न्याय व्यवस्था को भी प्रभावित करता है।

एससीबीए ने अपने पारित प्रस्ताव में कहा है कि यह अधिसूचना न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्याय के निष्पक्ष प्रशासन पर गहरा असर डालती है, साथ ही यह बड़े सार्वजनिक हित के भी खिलाफ है।

संगठन ने इस आदेश की कटु निंदा करते हुए मांग की है कि संबंधित प्राधिकरण इसे तुरंत वापस लें। एससीबीए ने स्पष्ट किया कि न्याय और विधि के शासन के हित में इस तरह की अधिसूचना को स्वीकार नहीं किया जा सकता।।


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