जन विश्वास संशोधन विधेयक 2025 लोकसभा में पेश, 288 प्रावधान हुए डिक्रिमिनलाइज

टेन न्यूज नेटवर्क

New Delhi News (18 August 2025): वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज लोकसभा में जन विश्वास (संशोधन प्रावधान) विधेयक, 2025 पेश किया। यह विधेयक पहले ही केंद्रीय मंत्रिमंडल से मंज़ूरी पा चुका है। मंत्री ने लोकसभा अध्यक्ष से आग्रह किया है कि इस विधेयक को प्रवर समिति (Select Committee) के पास भेजा जाए, जो अगला सत्र शुरू होने से पहले अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

यह पहल जन विश्वास अधिनियम 2023 की सफलता पर आधारित है, जिसके तहत 42 केंद्रीय अधिनियमों में 183 प्रावधानों को डिक्रिमिनलाइज किया गया था। अब 2025 का यह विधेयक सुधारों को और आगे बढ़ाते हुए 10 मंत्रालयों/विभागों द्वारा प्रशासित 16 केंद्रीय अधिनियमों में संशोधन का प्रस्ताव करता है। इसमें कुल 355 प्रावधानों में बदलाव किया जाएगा, जिनमें से 288 प्रावधानों को डिक्रिमिनलाइज किया जाएगा और 67 प्रावधानों को Ease of Living को बढ़ावा देने के लिए संशोधित किया जाएगा।

विधेयक की मुख्य विशेषताएं:

पहली बार उल्लंघन पर 76 मामलों में केवल सलाह या चेतावनी दी जाएगी।

छोटे, तकनीकी या प्रक्रियागत उल्लंघनों पर कारावास की धारा हटाकर जुर्माना या चेतावनी का प्रावधान।

जुर्मानों का तार्किकरण — दोहराए गए अपराधों के लिए ग्रेजुएटेड पेनाल्टी।

दंड निर्धारण की प्रशासनिक व्यवस्था, जिससे न्यायपालिका का बोझ घटेगा।

हर तीन साल में जुर्माने और पेनाल्टी में 10% की स्वचालित वृद्धि।

इस विधेयक में नई दिल्ली नगर परिषद अधिनियम, 1994 और मोटर वाहन अधिनियम, 1988 सहित कुल 67 संशोधन प्रस्तावित हैं, जो आम नागरिकों के जीवन को आसान बनाने पर केंद्रित हैं।

गौरतलब है कि चाय अधिनियम, 1953, कानूनी मापविज्ञान अधिनियम, 2009, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 को पहले ही जन विश्वास अधिनियम, 2023 में शामिल किया गया था, जिन्हें अब और अधिक डिक्रिमिनलाइज करने का प्रस्ताव है।

जन विश्वास (संशोधन प्रावधान) विधेयक, 2025 भारत की नियामकीय सुधार यात्रा में एक बड़ा कदम है। यह सरकार की “न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन” की प्रतिबद्धता को दर्शाता है और देश में Ease of Doing Business को नई ऊंचाई पर ले जाने के साथ-साथ सतत आर्थिक विकास को गति देगा।


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