बिना वारंट छात्र की गिरफ्तारी पर कोर्ट सख्त, दिल्ली पुलिस के 8 कर्मचारियों पर जांच के आदेश
टेन न्यूज़ नेटवर्क
New Delhi News (03/08/2025): दिल्ली पुलिस (Delhi Police) एक गंभीर आरोप के चलते खुद कटघरे में खड़ी हो गई है। द्वारका जिले की सेशन कोर्ट ने एक 20 वर्षीय कॉलेज छात्र की कथित गैरकानूनी गिरफ्तारी के मामले में उत्तम नगर थाने के एसएचओ, एटीओ और ब्रेवो सहित कुल 8 पुलिसकर्मियों के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। यह मामला तब उजागर हुआ जब छात्र की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट में सीसीटीवी फुटेज पेश किया गया, जिसमें गिरफ्तारी की प्रक्रिया को साफ तौर पर संदिग्ध बताया गया।
पीड़ित छात्र के वकील सुमित चौहान ने बताया कि छात्र को 7 जुलाई की रात उसके घर से जबरन उठाया गया, जबकि संबंधित लूट की एफआईआर 8 जुलाई को दर्ज की गई थी। CCTV फुटेज में यह स्पष्ट दिखा कि पुलिस बिना किसी सर्च वारंट के घर में दाखिल हुई और छात्र को उठाकर ले गई। इस वीडियो ने पुलिस की कार्रवाई पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, खासकर तब जब गिरफ्तारी एफआईआर से एक दिन पहले ही कर ली गई थी।
सेशन कोर्ट ने इस पूरे मामले को नागरिक के मौलिक अधिकारों का घोर उल्लंघन माना है। कोर्ट ने छात्र को तुरंत जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया और दिल्ली पुलिस कमिश्नर को निर्देशित किया कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए। कोर्ट ने यह भी कहा कि दोषी पाए जाने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा न हों।
यह मामला सिर्फ एक छात्र की गिरफ्तारी का नहीं बल्कि पूरी पुलिस व्यवस्था की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाता है। बिना वारंट किसी को घर से उठाकर जेल भेजना न केवल गैरकानूनी है बल्कि यह संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों की अवहेलना भी है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की घटनाएं नागरिकों का पुलिस पर भरोसा कमजोर करती हैं और न्यायिक व्यवस्था की भूमिका को और अधिक महत्वपूर्ण बना देती हैं।
फिलहाल, यह मामला दिल्ली पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। पुलिस कमिश्नर को कोर्ट के आदेशों का पालन करते हुए एक निष्पक्ष जांच करानी होगी ताकि यह तय हो सके कि क्या वास्तव में पुलिसकर्मियों ने कानून का उल्लंघन किया या नहीं। अगर आरोप सही साबित होते हैं, तो यह मामला पूरे देश में पुलिस सुधारों को लेकर नई बहस छेड़ सकता है।।
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