यमुना में गंदे पानी की निकासी पर हाई कोर्ट सख्त,7 अगस्त तक मांगा एक्शन प्लान

टेन न्यूज़ नेटवर्क

New Delhi News (02/08/2025): दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने यमुना नदी में बिना ट्रीटमेंट किए गंदे पानी की निकासी पर कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने दिल्ली जल बोर्ड (DJB) और दिल्ली नगर निगम (MCD) को 7 अगस्त तक एक संयुक्त बैठक करने और उसके बाद विस्तृत एक्शन प्लान के साथ रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने साफ कहा कि यमुना में प्रदूषण की स्थिति चिंताजनक है और इस पर तत्काल ठोस कदम उठाने की जरूरत है।

साल 2022 में एक अखबार में छपी खबर के बाद हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर जनहित याचिका पर सुनवाई शुरू की थी। खबर में बारिश के पानी की निकासी, जलभराव और सीवरेज प्रबंधन की बदहाल स्थिति का जिक्र था। इसके बाद कोर्ट ने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स (STP) की जांच के लिए एक स्पेशल कमेटी बनाई थी, जिसने हाल ही में अपनी रिपोर्ट कोर्ट में सौंपी।

जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की बेंच ने रिपोर्ट के अवलोकन के बाद पाया कि दिल्ली में मौजूद 37 STPs में से कई ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। रिपोर्ट में बताया गया कि अब भी बड़ी मात्रा में बिना शुद्धिकरण के गंदा पानी सीधे यमुना में डाला जा रहा है। इस पर कोर्ट ने सख्त नाराजगी जताई और कहा कि ट्रीटमेंट के बिना पानी छोड़े जाने पर सख्त कार्रवाई की जरूरत है।

कोर्ट ने 7 अगस्त को दिल्ली जल बोर्ड, नगर निगम, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य औद्योगिक विकास निगम के अधिकारियों की संयुक्त बैठक बुलाने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि स्पेशल कमेटी ने भले मेहनत की है, लेकिन यथास्थिति में बहुत सुधार की गुंजाइश बाकी है। उद्देश्य यह है कि सभी एजेंसियां मिलकर समयबद्ध योजना बनाएं ताकि यमुना को प्रदूषण से बचाया जा सके।

अब अदालत की निगरानी में एजेंसियों को यह बताना होगा कि यमुना में केवल शुद्ध पानी छोड़ने के लिए उन्होंने कौन-कौन से ठोस कदम उठाए हैं। यह रिपोर्ट 7 अगस्त के बाद कोर्ट में दाखिल की जाएगी। इससे पहले भी कोर्ट दिल्ली के सीवरेज सिस्टम को बेहद कमजोर और जलभराव के लिए जिम्मेदार ठहरा चुका है। अब निगाहें इस बैठक और आगामी रिपोर्ट पर टिकी हैं, जिससे राजधानी की सबसे अहम नदी यमुना को प्रदूषण से राहत मिल सके।।


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