15 साल पुरानी गाड़ियों पर बैन का मामला कोर्ट में पहुंचा, क्या है पूरा मामला?

टेन न्यूज नेटवर्क

New Delhi News (01 August 2025): गुरुग्राम में 15 साल पुरानी गाड़ियों पर रोक और जब्ती को लेकर एक अहम कानूनी चुनौती सामने आई है। एडवोकेट मुकेश कुल्थिया ने केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ गुरुग्राम अदालत में याचिका दायर की है, जिसमें सरकार द्वारा पुरानी गाड़ियों की जब्ती को अवैध और असंवैधानिक करार दिया गया है। याचिका में कहा गया है कि मोटर वाहन अधिनियम के तहत वाहन की वैध उम्र 15 वर्ष है और इसके बाद 5-5 साल के लिए नवीनीकरण (रिन्युअल) की स्पष्ट व्यवस्था है। ऐसे में यदि कोई वाहन फिटनेस टेस्ट पास कर लेता है, तो उसे जब्त करना न केवल अवैधानिक है, बल्कि जनता की संपत्ति की लूट के समान है।

एडवोकेट कुल्थिया ने सरकार की इस कार्रवाई को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300ए (संपत्ति का अधिकार), 19(1)(ड) (आवागमन की स्वतंत्रता), 19(1)(ग) (व्यवसाय की स्वतंत्रता) और अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता) का खुला उल्लंघन बताया है। याचिका में अदालत से इस मामले की गंभीरता को देखते हुए सरकार से संबंधित रिकॉर्ड मंगाने की मांग की गई है।

यह मामला मूल रूप से 5 जुलाई 2025 को गुरुग्राम की मजिस्ट्रेट अदालत में मुकदमा संख्या कॉमी-436/2025 के तहत दायर किया गया था, जिसके पुनरीक्षण के रूप में यह याचिका अब क्रिमिनल रिवीजन नंबर सीआरआर-438/2025 में दर्ज की गई है। याचिकाकर्ता का कहना है कि सरकार द्वारा जबरन गाड़ियों की जब्ती न केवल कानूनी प्रक्रिया का उल्लंघन है, बल्कि यह आम नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर भी चोट है। अदालत ने इस मामले को संज्ञान में लेते हुए संबंधित पक्षों से रिकॉर्ड प्रस्तुत करने को कहा है।

यह मामला अब आगे की सुनवाई के लिए अदालत में विचाराधीन है और इससे पूरे एनसीआर क्षेत्र में लाखों वाहन मालिकों की नजरें टिकी हुई हैं।।


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