अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और विकास के लिए सरकार की योजनाएं: नीति आयोग करेगा निगरानी

टेन न्यूज नेटवर्क

New Delhi News (30 July 2025): भारत सरकार ने संविधान प्रदत्त अधिकारों के तहत अल्पसंख्यक समुदायों को संरक्षण और समान अवसर प्रदान करने की दिशा में अहम कदम उठाए हैं। संविधान के अनुच्छेद 15(1), 15(2), 16(1), 16(2), 25(1), 26, 28 और 29(2) सभी नागरिकों को, जिनमें अल्पसंख्यक भी शामिल हैं, स्वतंत्रता और भेदभाव से सुरक्षा की गारंटी देते हैं। वहीं, अनुच्छेद 30(1), 30(1ए) और 30(2) विशेष रूप से अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक और सांस्कृतिक अधिकारों की रक्षा करते हैं।

‘सबका साथ, सबका विकास’ की नीति के तहत सरकार ने मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी, इन छह केंद्रीय अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों सहित सभी वर्गों के कल्याण के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। इन योजनाओं का विशेष फोकस समाज के आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित तबकों पर है।

सरकार ने एक समावेशी दृष्टिकोण अपनाते हुए इन योजनाओं का दायरा बढ़ाया है ताकि सभी पात्र लाभार्थियों को इसका लाभ मिल सके। कुछ योजनाओं को पुनर्गठित कर उन्हें सार्वभौमिक लाभ के रूप में परिवर्तित किया गया है और मुख्यधारा की योजनाओं में भी इनका समावेश किया गया है।

वर्तमान में इन योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और मूल्यांकन के लिए सरकार ने नीति आयोग के विकास निगरानी एवं मूल्यांकन कार्यालय (DMEO) जैसी एजेंसियों को जिम्मेदारी सौंपी है। DMEO, केंद्र सरकार की योजनाओं, कार्यक्रमों और पहलों की सक्रिय निगरानी करता है। आउटपुट-आउटकम मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क (OOMF) के माध्यम से योजना के लक्ष्यों को मापने के लिए स्पष्ट संकेतक तैयार किए गए हैं, जिससे योजनाओं के प्रभाव और परिणामों का सही आकलन हो सके।

इसके अलावा, संबंधित मंत्रालयों और विभागों ने भी अपनी योजनाओं के अंतर्गत आंतरिक निगरानी प्रणालियां विकसित की हैं और वे नियमित रूप से योजनाओं की प्रगति की समीक्षा कर रहे हैं।

यह जानकारी केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य एवं संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर के माध्यम से दी। सरकार का यह प्रयास अल्पसंख्यक समुदायों के समावेशी विकास और सामाजिक न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।।


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