वृंदा सिटी ग्रेटर नोएडा में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं का खुलासा, सोसायटी के निवासियों ने न्यायालय का रुख किया

टेन न्यूज नेटवर्क

GREATER NOIDA News (28/07/2025): वृंदा सिटी, सेक्टर फाई-IV, (Vrinda Society, Sector Phi 4) प्लॉट संख्या GH-02, ग्रेटर नोएडा में स्थित एक सहकारी आवास समिति में कई वर्षों से चल रही वित्तीय अनियमितताओं (Financial irregularities), प्रशासनिक लापरवाही (Administrative negligence) और अवैध गतिविधियों को लेकर निवासियों का आक्रोश अब न्यायालय तक पहुंच चुका है। सीसीएसई सहकारी आवास समिति के सदस्यों ने उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद, जिला प्रशासन, पुलिस और को-ऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्ट्रार (Registrar of co-operative societies) को कई बार शिकायतें देने के बावजूद समाधान न होने पर सिविल न्यायालय, गौतमबुद्धनगर में वाद दायर किया है।

12 से अधिक वर्षों से चल रही है वित्तीय धांधली का सिलसिला

निवासियों का आरोप है कि समिति के पदाधिकारी वर्ष 2010 से 2025 तक लगातार आय और व्यय का उचित विवरण देने में असफल रहे हैं। पानी के नाम पर ₹397 प्रति फ्लैट और सिंकिंग फंड (Sinking fund) के नाम पर ₹250 प्रति फ्लैट की मासिक वसूली होती रही, लेकिन इस धन का उपयोग कहाँ और कैसे किया गया, इसका कोई स्पष्ट हिसाब नहीं दिया गया। जल के मद में एकत्रित एक करोड़ रुपये से अधिक की राशि न तो संबंधित प्राधिकरण में जमा की गई और न ही उसका उपयुक्त उपयोग हुआ।

ईएसए (ESA) और जनरेटर (Generator) की बिक्री भी बनी विवाद का कारण

निवासियों ने यह भी आरोप लगाया कि बोर्ड ने अतिरिक्त सुपर एरिया (ईएसए) के नाम पर ₹4 करोड़ का भार सदस्यों पर जबरन डाल दिया, जो उत्तर प्रदेश अपार्टमेंट अधिनियम 2010 की धारा 5(3)(ए) का उल्लंघन है। साथ ही, एक डीजल जनरेटर (Diesel Generator) को नकद में बिना एजीएम (AGM) या ओजीएम (OGM) की मंजूरी के बेच दिया गया। वर्ष 2021 के बाद से कोई वार्षिक आम बैठक (AGM) आयोजित नहीं की गई, और 2021 की बैठक भी कोविड के बहाने बेहद दबाव में करवाई गई थी। सदस्यों का कहना है कि पिछले चार वर्षों से वित्तीय रिपोर्टिंग और निर्णय प्रक्रिया पूरी तरह से अपारदर्शी रही है।

कोर्ट ने जारी किया नोटिस, अमीन को सौंपी जांच की जिम्मेदारी

वादी कृष्ण कुमार सिंह और अन्य निवासियों द्वारा दायर वाद में न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है कि प्रतिवादी पक्ष (बोर्ड) को सुने बिना एकतरफा रोक लगाना उचित नहीं है, लेकिन मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है। साथ ही, अदालत ने अमीन को निर्देशित किया है कि वह मौके पर जाकर निम्नलिखित बिंदुओं पर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करें:

अतिरिक्त सुपर एरिया की स्थिति का निरीक्षण एवं दिशा निर्धारण।

समिति से संबंधित सभी बैंक खातों और लेन-देन का विवरण बैंक स्टेटमेंट के साथ संकलन।

वादी पक्ष द्वारा मौके पर दी गई सभी मौखिक जानकारी का संज्ञान।

अगली सुनवाई की तारीख 4 सितंबर 2025 निर्धारित की गई है, जब प्रतिवादी पक्ष से जवाब मांगा जाएगा।

चुनाव में भी गड़बड़ियां, वार्ड लिस्ट और अधिसूचना पर चुप्पी

वृंदा सिटी में अगस्त 2025 में वर्तमान बोर्ड का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, परंतु अभी तक चुनाव की अधिसूचना जारी नहीं की गई है। निवासियों का कहना है कि मतदाता सूची सार्वजनिक नहीं की गई है और अखबारों में कोई सूचना प्रकाशित नहीं हुई है। आरोप है कि बोर्ड आगामी चुनाव को टालने या हेरफेर करने का प्रयास कर रहा है।

जन निधियों का दुरुपयोग: ‘स्व-प्रचार’ के लिए खर्च हो रहे हैं लाखों

निवासियों ने यह भी बताया कि सोसायटी फंड का इस्तेमाल सांस्कृतिक कार्यक्रमों के नाम पर बोर्ड सदस्यों द्वारा अपने प्रचार हेतु किया जा रहा है। कई सरकारी ऑडिट रिपोर्टों (Audit report) में बोर्ड के खिलाफ प्रतिकूल टिप्पणियां दर्ज हैं, जिनमें भूमि को नाममात्र मूल्य पर पट्टे पर देना भी शामिल है।

निवासियों की मांगें

निवासियों ने प्रशासन से निम्नलिखित मांगें की हैं:

समिति में हुई अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच कराई जाए।

उत्तर प्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1965 का पालन सुनिश्चित किया जाए।

बोर्ड को चुनाव तिथि घोषित करने और फंड के दुरुपयोग से रोकने के आदेश दिए जाएं।

स्वतंत्र ऑडिट कमेटी गठित कर 2010 से अब तक की सम्पूर्ण आय-व्यय की जांच कराई जाए।

सदस्यों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए उचित मुआवजा दिया जाए।

कई शिकायतों और विभागीय दरवाजों पर दस्तक देने के बावजूद जब कोई समाधान नहीं मिला, तो वृंदा सिटी के परेशान निवासी अब न्यायालय (Court) से निष्पक्ष सुनवाई और न्याय की उम्मीद कर रहे हैं।


प्रिय पाठकों एवं दर्शकों, प्रतिदिन नई दिल्ली, दिल्ली सरकार, दिल्ली राजनीति, दिल्ली मेट्रो, दिल्ली पुलिस, दिल्ली नगर निगम, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र की ताजा एवं बड़ी खबरें पढ़ने के लिए hindi.tennews.in : राष्ट्रीय न्यूज पोर्टल को विजिट करते रहे एवं अपनी ई मेल सबमिट कर सब्सक्राइब भी करे। विडियो न्यूज़ देखने के लिए TEN NEWS NATIONAL यूट्यूब चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करे।

टेन न्यूज हिंदी | Ten News English | New Delhi News | Greater Noida News | NOIDA News | Yamuna Expressway News | Jewar News | NOIDA Airport News.


Discover more from टेन न्यूज हिंदी

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

टिप्पणियाँ बंद हैं।