ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को डार्क पैटर्न रोकने और स्व-ऑडिट करने की सलाह

टेन न्यूज नेटवर्क

नई दिल्ली, (22 जुलाई 2025): केंद्र सरकार ने उपभोक्ताओं को भ्रामक डिज़ाइन और व्यापारिक हथकंडों से बचाने के उद्देश्य से सभी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स से डार्क पैटर्न समाप्त करने और स्व-ऑडिट करने का आग्रह किया है। सरकार का कहना है कि ये डार्क पैटर्न उपभोक्ताओं को धोखे में डालते हैं और उन्हें ऐसे विकल्प चुनने के लिए मजबूर करते हैं जो उनके हित में नहीं होते।

डार्क पैटर्न में ड्रिप प्राइसिंग, छिपे हुए विज्ञापन, प्रलोभन व धोखा, झूठी तात्कालिकता, कन्फर्म शेमिंग, बास्केट स्नीकिंग, जबरन कार्रवाई, बैट एंड स्विच, ट्रिक वर्डिंग, सास बिलिंग, दुष्ट मैलवेयर आदि शामिल हैं। ये उपभोक्ता संरक्षण कानून, 2019 की धारा 2(47) के अंतर्गत “अनुचित व्यापार तरीकों” की श्रेणी में आते हैं।

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने 30 नवंबर 2023 को डार्क पैटर्न की रोकथाम और विनियमन हेतु दिशानिर्देश, 2023 जारी किए थे, जिसमें 13 प्रमुख डार्क पैटर्न को चिन्हित किया गया था। इसी कड़ी में, 5 जून 2025 को CCPA ने एक एडवाइजरी जारी कर सभी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स से तीन महीनों के भीतर स्व-ऑडिट करने और डार्क पैटर्न से मुक्त होने की स्व-घोषणा देने को कहा है।

इसके अलावा, उपभोक्ता मंत्रालय ने 28 मई 2025 को एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की, जिसकी अध्यक्षता उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण और नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री ने की। बैठक में प्रमुख ई-कॉमर्स कंपनियों, उद्योग संघों, उपभोक्ता संगठनों और राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक का मुख्य उद्देश्य था, भ्रामक ऑनलाइन कार्य प्रणालियों को समाप्त करना और एक पारदर्शी, नैतिक तथा उपभोक्ता-हितैषी डिजिटल इकोसिस्टम का निर्माण।

इसी दिशा में एक संयुक्त कार्य समूह का गठन किया गया है, जिसमें मंत्रालयों, विधि विश्वविद्यालयों और उपभोक्ता संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हैं। यह समूह डार्क पैटर्न की पहचान करेगा और हितधारकों के सहयोग से उपभोक्ता-केंद्रित नीति निर्माण में सहयोग करेगा।

यह जानकारी केन्‍द्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री बी.एल. वर्मा ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर के माध्यम से दी। सरकार का यह कदम डिजिटल उपभोक्ता संरक्षण की दिशा में एक अहम पहल के रूप में देखा जा रहा है।।


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