New Delhi News (22/07/2025): भारतीय राजनीति में सोमवार का दिन काफी हलचल और हैरानी से भरा रहा। संसद के मानसून सत्र (Monsoon Session) का पहला दिन होने के साथ ही पूरे दिन गहमागहमी का माहौल बना रहा। दोपहर में संसद की कार्यवाही स्थगित कर दी गई, लेकिन शाम को राजनीतिक गलियारों में एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया। राज्यसभा के सभापति और देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद देशभर में चर्चाएं तेज़ हो गईं कि अब अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा।
कैसे होता है उपराष्ट्रपति का चुनाव?
अब जब यह सवाल सबके मन में है, तो यह जानना ज़रूरी है कि भारत में उपराष्ट्रपति कैसे चुना जाता है, उसके लिए क्या योग्यता होती है और चुनाव की प्रक्रिया क्या होती है।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार, उपराष्ट्रपति पद के लिए कुछ निर्धारित योग्यताएं होती हैं। उम्मीदवार भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु 35 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और उसे राज्यसभा का सदस्य बनने की पात्रता होनी चाहिए। इसके अलावा, वह व्यक्ति किसी राज्य या केंद्र सरकार से किसी लाभ के पद पर आसीन न हो।
उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, जैसा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 67 में उल्लिखित है। अनुच्छेद 68(1) के अनुसार, वर्तमान उपराष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही अगले उपराष्ट्रपति की नियुक्ति हो जानी चाहिए। संविधान में यह स्पष्ट है कि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त नहीं छोड़ा जा सकता। इस पद के लिए चुनाव लड़ने वालों को 15,000 रुपये की जमानत राशि जमा करनी होती है।
अब सवाल उठता है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? इस चुनाव में संसद के दोनों सदन – राज्यसभा और लोकसभा – के सदस्य भाग लेते हैं। यानी कुल 788 सांसद (राज्यसभा के 245 और लोकसभा के 543 सदस्य) वोटिंग प्रक्रिया में हिस्सा लेते हैं। यह चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली (Proportional Representation System) के तहत होता है, जिसे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम कहा जाता है।
वोटिंग के दौरान सदस्यों को एक बैलेट पेपर दिया जाता है, जिसमें वे सभी प्रत्याशियों को अपनी पसंद के अनुसार प्राथमिकता देते हैं, यानी उनके आगे 1, 2, 3 आदि अंक लिखते हैं। काउंटिंग के दौरान इन वोटों को गिना जाता है और कुल वैध मतों के आधे में 1 जोड़कर बहुमत का आंकड़ा तय किया जाता है। जो प्रत्याशी इस बहुमत को पार करता है, उसे निर्वाचित घोषित किया जाता है।
अब जब उपराष्ट्रपति का पद खाली हो चुका है, तो संविधान के प्रावधानों के अनुसार जल्द ही नए उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा। देश की राजनीति में एक बार फिर बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है।।
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