जेवर एयरपोर्ट के 20 KM दायरे में निर्माण और पौधारोपण से पहले जरूरी होगी NOC!
टेन न्यूज नेटवर्क
Yamuna Expressway News (12/07/2025): सीएम योगी आदित्यनाथ (CM Yogi) का ड्रीम प्रोजेक्ट ज़ेवर क्षेत्र में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (Noida International Airport) के आस-पास के क्षेत्र में अब किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य या पेड़ लगाने से पहले अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) लेना अनिवार्य कर दिया गया है। यह निर्देश हवाई सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया है, ताकि विमानों की लैंडिंग और टेकऑफ के दौरान कोई भी बाधा उत्पन्न न हो।
एयरपोर्ट प्रबंधन की सख्ती
यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड (YIAPL) की सीओओ किरण जैन (COO Kiran Jain) के अनुसार, यह नियम 20 किलोमीटर के दायरे में लागू होगा। पहले इसे 10 किलोमीटर तक सीमित समझा गया था, लेकिन अब स्पष्ट निर्देश जारी कर 20 किलोमीटर (20 km) तक इसे विस्तारित कर दिया गया है।
बिना NOC नहीं होगा निर्माण
एयरपोर्ट के आसपास किसी भी इमारत या पेड़ की ऊंचाई विमान संचालन में बाधा बन सकती है। इसलिए, किसी भी निर्माण से पहले भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) से ऊंचाई की अनुमति लेना अनिवार्य है।
इसके लिए लोग https://nocas2.aai.aero/nocas पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। यहां कलर कोडेड जोनिंग मैप (CCZM) के आधार पर ऊंचाई की मंजूरी दी जाती है।
कानूनी कार्रवाई का भी प्रावधान
यदि कोई व्यक्ति या संस्था बिना अनुमति के निर्माण करता है या पेड़ लगाता है, तो विमान नियम 2023 के तहत उस पर कार्रवाई की जा सकती है। इसमें अवैध ढांचे या पेड़ों को गिराने के साथ-साथ जुर्माना (Fine) लगाने का भी प्रावधान है।
निर्माण कार्य जोरों पर
जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का पहला चरण 1334 हेक्टेयर भूमि पर विकसित किया जा रहा है। एयरपोर्ट के आस-पास के क्षेत्र को संरक्षित और सुरक्षित रखने के लिए यह कदम उठाया गया है।।
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