Yamuna Authority ने शुरू की ‘एकमुश्त समाधान योजना 2025’, डिफाल्टर आवंटियों को सुनहरा अवसर

टेन न्यूज नेटवर्क

Yamuna Expressway News (07/07/25): यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (Yamuna Expressway Industrial Development Authority) ने डिफाल्टर आवंटियों के लिए बड़ी राहत की घोषणा करते हुए ‘एकमुश्त समाधान योजना 2025’ (One Time Settlement Policy 2025/01) की शुरुआत कर दी है। यह योजना 1 जुलाई से 31 अगस्त 2025 तक प्रभावी रहेगी। योजना का मुख्य उद्देश्य बकाया वसूली को गति देना, विवादित मामलों का समाधान निकालना और अधूरी परियोजनाओं को दोबारा सक्रिय करना है।

प्राधिकरण की 85वीं बोर्ड बैठक (85th Board Meeting) में 18 जून 2025 को इस नीति को मंजूरी दी गई थी। योजना के तहत वे आवंटी पात्र होंगे जिन्होंने अपने प्लॉट या संपत्ति के आवंटन के बाद निर्धारित किश्तों में भुगतान नहीं किया और अब बकायेदार हो गए हैं। यह योजना आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक, संस्थागत और मिक्स लैंड यूज श्रेणियों की संपत्तियों पर लागू होगी, जबकि ग्रुप हाउसिंग और टाउनशिप परियोजनाओं को इससे बाहर रखा गया है।

योजना के तहत कई अहम राहतें दी गई हैं, जिनमें सबसे प्रमुख पेनल्टी ब्याज (Penal Interest) की पूरी माफी है। आवंटियों से केवल वास्तविक ब्याज लिया जाएगा। भुगतान के लिए दो विकल्प उपलब्ध हैं—पहला, एकमुश्त भुगतान पर कुल देय राशि में 2% की छूट और दूसरा, किश्तों में भुगतान की सुविधा।

यदि कोई आवंटी 30 दिन के भीतर पूरी राशि का भुगतान करता है तो उसे कुल बकाया पर 2% की छूट मिलेगी। वहीं किश्तों में भुगतान करने पर ₹50 लाख तक की राशि के लिए 1/3 राशि 30 दिन में तथा शेष 2/3 राशि तीन द्विमासिक किश्तों में चुकानी होगी। ₹50 लाख से अधिक बकाया होने पर 1/2 राशि 30 दिन में और शेष 1/2 राशि तीन किश्तों में अदा करनी होगी। सभी किश्तों पर 10.5% वार्षिक ब्याज लागू होगा, जबकि देरी पर 3% अतिरिक्त ब्याज देना होगा।

आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन रखी गई है। इच्छुक आवंटी प्राधिकरण की आधिकारिक वेबसाइट www.yamunaexpresswayauthority.com पर लॉगिन कर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के साथ प्रोसेसिंग फीस और प्रारंभिक राशि का भुगतान भी ऑनलाइन ही करना होगा। योजना का लाभ लेने के लिए 31 अगस्त 2025 तक आवेदन करना अनिवार्य है।

ध्यान देने योग्य है कि वे आवंटी जो रेरा या अदालतों में वाद दायर कर चुके हैं, उन्हें योजना का लाभ लेने से पहले अपने वाद वापस लेने होंगे। योजना की जानकारी व सहायता के लिए हेल्प डेस्क और कॉल सेंटर की व्यवस्था भी की गई है।

यह योजना डिफाल्टर आवंटियों के लिए एक सुनहरा मौका है, जिससे वे अपने लंबित मामलों का समाधान कर संपत्ति के स्वामित्व को कानूनी रूप से सुनिश्चित कर सकते हैं।।


प्रिय पाठकों एवं दर्शकों, प्रतिदिन नई दिल्ली, दिल्ली सरकार, दिल्ली राजनीति, दिल्ली मेट्रो, दिल्ली पुलिस, दिल्ली नगर निगम, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र की ताजा एवं बड़ी खबरें पढ़ने के लिए hindi.tennews.in : राष्ट्रीय न्यूज पोर्टल को विजिट करते रहे एवं अपनी ई मेल सबमिट कर सब्सक्राइब भी करे। विडियो न्यूज़ देखने के लिए TEN NEWS NATIONAL यूट्यूब चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करे।


Discover more from टेन न्यूज हिंदी

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

टिप्पणियाँ बंद हैं।