दहेज में 11 लाख और कार नहीं मिलने पर विवाहिता को घर से निकाला, चार पर मामला दर्ज

टेन न्यूज नेटवर्क

ग्रेटर नोएडा (29 जून 2025): ग्रेटर नोएडा के दनकौर (Dankaur) थाना क्षेत्र से दहेज प्रताड़ना का एक गंभीर मामला सामने आया है। मौहम्मदपुर गांव (Mohammadpur) की रहने वाली अंजली नागर नामक विवाहिता (Married) को उसके ससुरालवालों ने सिर्फ इस वजह से घर से निकाल दिया क्योंकि उसे व उसके मायकेवालों ने दहेज में अतिरिक्त 11 लाख रुपये और कार देने से इनकार कर दिया था।

पीड़िता अंजली की शादी अप्रैल 2022 में सुनपुरा गांव (Sunpura Village) निवासी तरुण से हुई थी। संयोगवश, उसी दिन अंजली की छोटी बहन सोनम की भी शादी इसी गांव के अरुण से संपन्न हुई थी। दोनों बेटियों की शादी में उनके परिजनों ने लगभग 60 लाख रुपये खर्च किए थे। हालांकि, शादी के बाद से ही अंजली के ससुराल पक्ष द्वारा दिए गए दहेज को नाकाफी बताया जाने लगा।

पीड़िता का आरोप है कि शादी के कुछ समय बाद से ही उसके पति तरुण, सास रीना, ननद अंशिका और ससुर कपिल उस पर 11 लाख रुपये नकद और एक कार लाने का दबाव बनाने लगे। जब अंजली के पिता ने इस अतिरिक्त मांग को पूरा करने से मना कर दिया, तो ससुराल वालों ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी।

हाल ही में इस उत्पीड़न ने हिंसक रूप ले लिया। अंजली ने बताया कि पति तरुण, सास रीना, ननद अंशिका और ससुर कपिल ने मिलकर उसकी बेरहमी से पिटाई की और फिर उसे घर से निकाल दिया। इस दौरान उसे गंभीर मानसिक (Mental Torture) व शारीरिक प्रताड़ना (Physical Torture) झेलनी पड़ी। पीड़िता ने किसी तरह अपने मायकेवालों को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद उन्होंने स्थानीय पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने अंजली के पति समेत चारों आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला पंजीकृत कर लिया है।

दनकौर थाना पुलिस के अनुसार, मामले की गहनता से जांच की जा रही है और पीड़िता की सुरक्षा को लेकर भी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह मामला समाज में फैले दहेज प्रथा (Dowry system) की कुरूपता को उजागर करता है, जो आज भी अनेक महिलाओं की जिंदगी को बर्बाद कर रही है।।


प्रिय पाठकों एवं दर्शकों, प्रतिदिन नई दिल्ली, दिल्ली सरकार, दिल्ली राजनीति, दिल्ली मेट्रो, दिल्ली पुलिस, दिल्ली नगर निगम, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र की ताजा एवं बड़ी खबरें पढ़ने के लिए hindi.tennews.in : राष्ट्रीय न्यूज पोर्टल को विजिट करते रहे एवं अपनी ई मेल सबमिट कर सब्सक्राइब भी करे। विडियो न्यूज़ देखने के लिए TEN NEWS NATIONAL यूट्यूब चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करे।


Discover more from टेन न्यूज हिंदी

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

टिप्पणियाँ बंद हैं।