ग्रेटर नोएडा के अल्सटोनिया सोसाइटी पर अपशिष्ट प्रबंधन में लापरवाही के चलते जुर्माना
टेन न्यूज नेटवर्क
ग्रेटर नोएडा (25 जून 2025): ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के स्वास्थ्य विभाग (Health Department) ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स (Solid Waste Management Rules) 2016 के उल्लंघन पर कड़ा रुख अपनाते हुए सेक्टर पाई-2 स्थित अल्सटोनिया सोसाइटी (Alstonia Society) के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। सोसाइटी पर ₹48,800 का जुर्माना लगाया गया है।
स्वास्थ्य विभाग की निरीक्षण टीम ने हाल ही में अल्सटोनिया सोसाइटी का दौरा किया, जहां उन्हें कचरा प्रबंधन में गंभीर खामियां देखने को मिलीं। टीम ने पाया कि सोसाइटी प्रबंधन कचरे को निर्धारित नियमों के अनुसार निस्तारित न कर, ट्रॉली में भरकर सड़क किनारे फेंक रहा था। यह कृत्य न केवल नियमों का उल्लंघन है, बल्कि आसपास के पर्यावरण (Environment) और स्वास्थ्य (Health) के लिए भी गंभीर खतरा उत्पन्न करता है।
जब प्राधिकरण की टीम ने सोसाइटी प्रबंधन को नोटिस सौंपने का प्रयास किया, तो उन्होंने नोटिस लेने से इनकार कर दिया। इसके बाद अधिकारियों ने नोटिस को सोसाइटी के मुख्य द्वार पर चस्पा कर दिया। साथ ही निर्देश जारी किया गया कि जुर्माने की राशि आगामी तीन कार्य दिवसों के भीतर जमा की जाए, अन्यथा और कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
इस पूरे मामले पर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की अतिरिक्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी (ACEO) श्रीलक्ष्मी वीएस ने सभी बल्क वेस्ट जनरेटरों (Waste Generators) को सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि हर सोसाइटी, संस्थान और अन्य बड़े कचरा उत्पादकों को अपने कूड़े के उचित निस्तारण की जिम्मेदारी स्वयं उठानी होगी। नियमों की अवहेलना पर बिना किसी चेतावनी के कार्रवाई की जाएगी।
श्रीलक्ष्मी वीएस ने शहरवासियों से अपील की कि वे स्वच्छ ग्रेटर नोएडा की दिशा में सहयोग करें और प्राधिकरण द्वारा निर्धारित कचरा प्रबंधन नियमों का पालन करें। उनका कहना था, स्वच्छता सिर्फ प्राधिकरण की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हर नागरिक का दायित्व है। प्राधिकरण की इस कार्रवाई को शहर में स्वच्छता व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।।
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