सीएम सामूहिक विवाह योजना में बड़ा बदलाव: 3 लाख तक आय वाले परिवार भी होंगे लाभार्थी

टेन न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ, (03 जून 2025): उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में बड़ा बदलाव करते हुए अब तीन लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले परिवारों को भी योजना में शामिल कर लिया है। पहले यह सीमा दो लाख रुपये थी। इस कदम से अब और अधिक आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों को सम्मानपूर्वक विवाह का अवसर मिलेगा।

साथ ही, सरकार ने नए वित्तीय वर्ष से योजना के अंतर्गत मिलने वाली सहायता राशि को भी बढ़ा दिया है। अब प्रत्येक पात्र जोड़े को कुल एक लाख रुपये की सहायता प्रदान की जाएगी। इस राशि का वितरण तीन भागों में किया जाएगा—60,000 रुपये सीधे कन्या के बैंक खाते में जमा होंगे, 25,000 रुपये की राशि उपहार सामग्री जैसे कपड़े, बर्तन और फर्नीचर आदि पर खर्च की जाएगी, जबकि शेष 15,000 रुपये आयोजन से संबंधित खर्चों के लिए दिए जाएंगे।

सरकार ने योजना की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सभी जिलाधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। लाभार्थियों की पहचान के लिए स्थानीय निकाय, ग्राम पंचायतें, आंगनबाड़ी केंद्र और समाज कल्याण विभाग की मदद ली जा रही है। पात्रता की जांच के लिए स्थलीय निरीक्षण अनिवार्य कर दिया गया है, ताकि किसी भी अपात्र व्यक्ति को योजना का लाभ न मिल सके।

अब तक इस योजना के अंतर्गत प्रदेश में 4.76 लाख से अधिक बेटियों के विवाह सम्पन्न हो चुके हैं। इनमें सर्वाधिक लाभ अनुसूचित जाति वर्ग की 2.20 लाख बेटियों को मिला है, जबकि अन्य पिछड़े वर्ग की 1.30 लाख और अल्पसंख्यक वर्ग की 40 हजार से अधिक बेटियों ने भी इस योजना से लाभ प्राप्त किया है।

पुनः निर्धारित सहायता राशि लागू होने के बाद पहला आयोजन 27 मई को गोरखपुर में सम्पन्न हुआ, जहां 1200 जोड़ों का सामूहिक विवाह सफलतापूर्वक किया गया। इस अवसर पर स्वयं मुख्यमंत्री भी उपस्थित रहे और नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया।

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना प्रदेश सरकार की एक महत्वपूर्ण सामाजिक पहल है, जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की बेटियों को विवाह के अवसर पर सामाजिक सुरक्षा और सम्मान प्रदान करना है। योजना में हुए ये हालिया बदलाव इसे और अधिक प्रभावी तथा व्यापक बनाएंगे।


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