नई दिल्ली (03 जून 2025): दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक अनिल झा और चार अन्य आरोपियों को 2016 में दर्ज एक SC/ST केस से बड़ी राहत देते हुए बरी कर दिया है। कोर्ट ने फैसले में कहा कि दिल्ली पुलिस इस मामले में आरोपियों के खिलाफ लगाए गए आरोपों को साबित करने में पूरी तरह नाकाम रही है। विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत गवाहों की गवाही आपस में मेल नहीं खाती और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जुटाने में भारी लापरवाही बरती गई।
यह मामला 2 फरवरी 2016 की एक राजनीतिक सभा से जुड़ा है, जहां शिकायतकर्ता संजय कुमार ने आरोप लगाया था कि AAP विधायक अनिल झा और चार अन्य ने उनके साथ मारपीट की और जातिसूचक गालियां दीं। इस आधार पर IPC की धारा 323 और 34 के तहत मामला दर्ज किया गया था, साथ ही एससी/एसटी एक्ट के तहत भी आरोप लगाए गए थे। हालांकि कोर्ट ने कहा कि इस मामले में कथित अपमान के पीछे जानबूझकर अपमान करने की मंशा साबित नहीं हो पाई।
कोर्ट ने विशेष तौर पर दिल्ली पुलिस की जांच प्रक्रिया पर नाराजगी जाहिर की। जज ने कहा कि घटना के समय मौजूद वीडियो फुटेज एक अहम सबूत हो सकता था, लेकिन जांच अधिकारी ने न तो शिकायतकर्ता का मोबाइल जब्त किया, न ही वीडियो बनाने वाले व्यक्ति से सबूत एकत्र किए। कोर्ट में जब वीडियो क्लिप की बात आई तो पाया गया कि आरोपी अनिल झा उसमें नजर ही नहीं आ रहे थे। ऐसे में यह स्पष्ट हुआ कि जांच के दौरान इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य एकत्र करने में गंभीर चूक हुई।
फैसले में कोर्ट ने कहा कि झूठे आरोप केवल अदालतों में मुकदमेबाजी तक सीमित नहीं रहते, बल्कि वे निर्दोष व्यक्तियों की सामाजिक प्रतिष्ठा और मानसिक स्थिति को भी गहरा नुकसान पहुंचाते हैं। जज ने टिप्पणी करते हुए कहा कि राजनीतिक बहस के दौरान हुई मौखिक झड़प को जातीय अपमान का रूप देना न्याय की भावना के खिलाफ है, खासकर जब दोनों व्यक्ति एक ही राजनीतिक दल से लंबे समय से जुड़े रहे हों।
आखिर में कोर्ट ने सभी आरोपियों को “संदेह का लाभ” देते हुए दोषमुक्त करार दिया और कहा कि किसी भी जांच अधिकारी की यह जिम्मेदारी है कि वह निष्पक्ष होकर तथ्यों के आधार पर जांच करे। कोर्ट का यह फैसला न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता की जरूरत को रेखांकित करता है, वहीं यह उन मामलों के प्रति चेतावनी भी है जिनमें झूठे आरोप लगाकर किसी की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाती है।
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