हाईकोर्ट ने अनिल सागर का विवादित फैसला किया रद्द, नए सिरे से सुनवाई के निर्देश

टेन न्यूज नेटवर्क

ग्रेटर नोएडा (17 दिसंबर 2024): इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यमुना विकास प्राधिकरण के पूर्व चेयरमैन और औद्योगिक विकास विभाग के प्रमुख सचिव रहे आईएएस अधिकारी अनिल सागर के विवादित आदेश को रद्द करते हुए छह हफ्तों के भीतर नए सिरे से सुनवाई करने का निर्देश दिया है। यह मामला उत्तर प्रदेश अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट, 1973 की धारा 41(3) के तहत लिए गए एक निर्णय से जुड़ा है, जिसमें अनिल सागर ने “सन व्हाइट बिल्डर” के भूखंड का रद्द आवंटन बहाल कर दिया था और यूपी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड की अपील को खारिज कर दिया था।

2012 में, यमुना प्राधिकरण ने 200 एकड़ भूमि “लॉजिक्स बिल्डर” को आवंटित की थी, जिसे बाद में सन व्हाइट बिल्डर, यूपी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड और ग्रोथ इंफ्रास्ट्रक्चर को बेच दिया गया। निर्माण में देरी और मानचित्र स्वीकृत न कराने के कारण यमुना प्राधिकरण ने अप्रैल 2022 में इन सभी भूखंडों का आवंटन रद्द कर दिया। इस फैसले के खिलाफ तीनों बिल्डरों ने प्रमुख सचिव अनिल सागर के पास अपील दायर की थी।

अपील की सुनवाई के दौरान, अनिल सागर ने सन व्हाइट बिल्डर के 11,253 वर्गमीटर भूखंड का आवंटन बहाल कर दिया, जबकि यूपी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड की अपील को खारिज कर दिया। ग्रोथ इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में उन्होंने फैसला सुरक्षित रखा। यह निर्णय प्राधिकरण के सीईओ के आदेश के खिलाफ था, जिस पर सवाल उठे और इसे विवादास्पद माना गया।

यूपी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड ने इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए अनिल सागर के आदेश को रद्द कर दिया और छह हफ्तों में दोबारा सुनवाई का निर्देश दिया। साथ ही, मामले की गंभीरता को देखते हुए अनिल सागर को प्रमुख सचिव के पद से हटाने का मौखिक आदेश दिया गया था।

हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद यह मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। अब सभी की नजरें इस पर टिकी हैं कि नई सुनवाई में क्या निर्णय लिया जाएगा।


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