ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की एकमुश्त समाधान योजना 30 जून तक, डिफॉल्टर आवंटियों को मिलेगा लाभ
टेन न्यूज नेटवर्क
ग्रेटर नोएडा (21 मई 2025): ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने बहुमंजिला आवासीय फ्लैटों के डिफॉल्टर आवंटियों के लिए एक राहत भरी योजना की घोषणा की है। 121 वर्ग मीटर से कम क्षेत्रफल वाले फ्लैटों पर लागू इस एकमुश्त समाधान योजना (One Time Settlement – OTS) का लाभ 30 जून 2025 तक उठाया जा सकता है।
प्राधिकरण की यह योजना उन आवंटियों के लिए सुनहरा अवसर लेकर आई है, जो अब तक प्रीमियम भुगतान या लीज डीड के निष्पादन में देरी के कारण डिफॉल्टर की श्रेणी में आ गए हैं। इस योजना के अंतर्गत उन्हें विलंब शुल्क में बड़ी छूट प्रदान की जा रही है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की 138वीं बोर्ड बैठक में इस ओटीएस योजना को मंजूरी दी गई थी। इसके तहत डिफॉल्टर आवंटियों को एक निश्चित समयसीमा के भीतर आवेदन कर राहत प्राप्त करने का विकल्प दिया गया है।
प्राधिकरण के अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (एसीईओ) सुनील कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि इच्छुक आवंटी जल्द से जल्द इस योजना के तहत आवेदन करें, क्योंकि 30 जून 2025 के बाद यह योजना समाप्त हो जाएगी और उसके पश्चात उन्हें इस प्रकार की राहत प्राप्त नहीं हो सकेगी। उल्लेखनीय है कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण समय-समय पर ऐसी योजनाएं लाकर आवंटियों को सहयोग प्रदान करता रहा है, ताकि आवासीय परिसरों में लंबित कार्य पूरे किए जा सकें और राजस्व की वसूली भी सुनिश्चित की जा सके।
योजना से संबंधित विस्तृत जानकारी और आवेदन प्रक्रिया ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की आधिकारिक वेबसाइट www.greaternoidaauthority.in पर उपलब्ध है। प्राधिकरण ने सभी पात्र आवंटियों से अपील की है कि वे निर्धारित समयसीमा के भीतर आवेदन कर इस अवसर का लाभ उठाएं और अपने फ्लैटों से जुड़ी कानूनी एवं वित्तीय जटिलताओं को समाप्त करें।
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