बिना नोटिस बच्चों को स्कूल से निकालने पर DPS द्वारका को दिल्ली हाई कोर्ट की फटकार.
टेन न्यूज़ नेटवर्क
नई दिल्ली (16 मई 2025): दिल्ली हाई कोर्ट ने द्वारका स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल (DPS) को कड़ी फटकार लगाई है, जहां बिना किसी पूर्व सूचना के 32 छात्रों को स्कूल से निकाल दिया गया। अदालत ने स्पष्ट रूप से पूछा कि स्कूल प्रबंधन ने पेरेंट्स को बिना नोटिस दिए आखिर किस आधार पर छात्रों का नाम काटा। कोर्ट ने यह भी सवाल उठाया कि जब छह दिन बाद गर्मी की छुट्टियां शुरू होने वाली थीं, तो अचानक छात्रों को स्कूल से बाहर क्यों किया गया। स्कूल की ओर से अदालत में कोई वैध नोटिस प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे हाई कोर्ट ने नाराज़गी जताई।
मामले की सुनवाई शुक्रवार को हुई, जिसमें अदालत ने स्कूल प्रशासन से तीखे सवाल पूछे। अदालत ने कहा कि यदि फीस जमा नहीं की गई थी, तो अभिभावकों को पहले नोटिस भेजना चाहिए था। छात्रों को स्कूल परिसर से बाहर रोकने का तरीका अमानवीय और अनुशासनहीन है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि शिक्षा एक मौलिक अधिकार है और किसी भी छात्र को ऐसे बर्ताव का सामना नहीं करना चाहिए। अदालत अब इस मामले में सोमवार को अंतिम फैसला सुनाएगी।
इस विवाद की शुरुआत तब हुई जब स्कूल प्रशासन ने फीस बढ़ोतरी की घोषणा की, जिसका अभिभावकों ने विरोध किया। इसके बाद शुक्रवार को स्कूल ने 32 छात्रों के नाम फीस न भरने के आरोप में काट दिए। अगले दिन से तीन दिन की छुट्टियों के बाद जब बच्चे स्कूल पहुंचे तो उन्हें गेट पर ही बाउंसरों द्वारा रोक दिया गया। पुलिस को बुलाकर बच्चों को स्कूल में प्रवेश दिलाया गया, लेकिन उन्हें कक्षा में बैठने नहीं दिया गया और एक बस में बिठाकर घर भेज दिया गया।
इस घटनाक्रम से अभिभावकों में रोष व्याप्त है और सोशल मीडिया पर स्कूल प्रशासन की जमकर आलोचना हो रही है। कोर्ट में पेश हुए शिक्षा निदेशालय (DOE) के वकील ने स्पष्ट किया कि सरकार बच्चों के साथ है और इस तरह के व्यवहार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोर्ट ने स्कूल की जवाबदेही तय करने और भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं को रोकने की आवश्यकता पर जोर दिया है। यह मामला अब शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही की एक बड़ी परीक्षा बन गया है।
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