गैंगस्टर एक्ट के आरोपी को 2 साल से अधिक की कारावास

टेन न्यूज़ नेटवर्क

ग्रेटर नोएडा (15 मई 2025): उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत गौतमबुद्ध नगर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना इकोटेक प्रथम पर दर्ज एक पुराने गैंगस्टर एक्ट मामले में आरोपी को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

गौतमबुद्धनगर के पुलिस कमिश्नर के नेतृत्व में थाना इकोटेक प्रथम, मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन इकाई द्वारा की गई प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय ने मुकदमा 136/2022, धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में नामजद आरोपी संतोष भाई पटेल पुत्र बाबू भाई पटेल निवासी खानपुर, कासना, ग्रेटर नोएडा को 2 वर्ष 2 माह 27 दिन के सश्रम कारावास तथा 5000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में आरोपी को अतिरिक्त 7 दिन का कारावास भुगतना होगा।

गौतमबुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट ने इस सजा को कानून व्यवस्था की दिशा में एक सशक्त कदम बताते हुए कहा है कि अपराधियों के खिलाफ इसी प्रकार की प्रभावी कार्रवाई आगे भी निरंतर जारी रहेगी।।


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