नई दिल्ली (14 मई 2025): दिल्ली के ऐतिहासिक चांदनी चौक इलाके में तोड़फोड़ की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। मंगलवार, 13 मई को न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ ने फतेहपुरी क्षेत्र में चल रही ध्वस्तीकरण कार्रवाई पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी। साथ ही दिल्ली नगर निगम (MCD) को अवैध निर्माण रोकने में असफल रहने पर कड़ी फटकार लगाई। अदालत ने कहा कि अगर निगम समय पर स्थिति रिपोर्ट दाखिल नहीं करता, तो इसे बिल्डरों के साथ मिलीभगत के रूप में माना जाएगा।
अदालत ने यह आदेश याचिकाकर्ता द्वारा पेश की गई क्षेत्र की तस्वीरों के आधार पर दिया, जिसमें स्पष्ट रूप से व्यावसायिक परिसरों में अवैध निर्माण दिखाई दे रहे थे। इस पर कोर्ट ने न सिर्फ मौजूदा निर्माण कार्यों और बदलावों पर रोक लगाई, बल्कि आवासीय व व्यावसायिक भवनों के ध्वस्तीकरण पर भी पाबंदी लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने चेताया कि यदि रिपोर्ट पेश नहीं की गई तो अवमानना की कार्रवाई की जाएगी, जो कि MCD के लिए गंभीर परिणाम ला सकती है।
MCD की ओर से पेश वकील ने दावा किया कि क्षेत्र का निरीक्षण कर लिया गया है और रिपोर्ट भी तैयार है, लेकिन न्यायालय की छुट्टियों के कारण उसे रिकॉर्ड में नहीं रखा जा सका। साथ ही यह भी कहा गया कि इलाके से सभी अवैध निर्माण हटा दिए गए हैं। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इन दावों को खारिज करते हुए MCD की रिपोर्ट पर भरोसा जताने से साफ इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि अब एक स्वतंत्र निरीक्षण की आवश्यकता है, ताकि तथ्यात्मक और निष्पक्ष स्थिति सामने लाई जा सके।
इसके मद्देनज़र कोर्ट ने याचिकाकर्ता से स्वतंत्र वास्तुकारों और सिविल इंजीनियरों के नाम सुझाने को कहा है, जो मौके पर जाकर वास्तविक स्थिति का आकलन करें और अदालत के समक्ष अपनी रिपोर्ट पेश करें। यह कदम इस दिशा में एक महत्वपूर्ण संकेत है कि अदालत अब सरकारी रिपोर्टों के बजाय स्वतंत्र स्रोतों से प्रमाणित जानकारी प्राप्त करना चाहती है। गौरतलब है कि इससे पहले भी, 17 फरवरी को अदालत ने इस मामले में CBI जांच की संभावना पर विचार किया था, जो इस बात को दर्शाता है कि शीर्ष न्यायालय इस मुद्दे को कितनी गंभीरता से ले रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 23 मई के लिए तय की है, और तब तक किसी भी प्रकार की तोड़फोड़ या निर्माण गतिविधि पर रोक जारी रहेगी।।
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