फीस वृद्धि में अनियमितता पर जिला प्रशासन सख्त: 66 प्राइवेट स्कूलों पर जुर्माना
टेन न्यूज नेटवर्क
गौतमबुद्ध नगर (12 अप्रैल 2025): गौतमबुद्ध नगर जिला प्रशासन ने प्राइवेट स्कूलों की मनमानी फीस वृद्धि पर सख्त रुख अपनाते हुए बड़ा कदम उठाया है। शुक्रवार को जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जिला शुल्क नियामक समिति की समीक्षा बैठक में कुल 144 निजी स्कूलों द्वारा इस वर्ष की गई फीस वृद्धि का ब्योरा प्रस्तुत किया गया।
बैठक में यह पाया गया कि अमर पब्लिक स्कूल सेक्टर-37 नोएडा, पारस पब्लिक स्कूल मिल्क लिच्छी, और संत किशोरी विद्या मंदिर सेक्टर-158 नोएडा ने निर्धारित 5 प्रतिशत और सीपीआई सीमा से अधिक फीस की वसूली की है। इस पर जिलाधिकारी ने तीनों स्कूलों के संचालकों को नोटिस जारी कर एक सप्ताह के भीतर स्पष्टीकरण मांगा है कि उन्होंने अनुमन्य सीमा से अधिक फीस क्यों वसूली। साथ ही निर्देश दिए गए हैं कि छात्रों से वसूली गई अतिरिक्त फीस को तत्काल वापस किया जाए।
इसके अलावा 66 ऐसे विद्यालयों की पहचान की गई है, जिन्होंने इस वर्ष की फीस वृद्धि का कोई भी विवरण जिला शुल्क नियामक समिति को नहीं सौंपा है। इन सभी विद्यालयों पर उत्तर प्रदेश स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क विनियमन) अधिनियम, 2018 के तहत एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। साथ ही इन विद्यालयों के संचालकों को कारण बताओ नोटिस जारी कर एक सप्ताह के भीतर स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए गए हैं।
जिलाधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया कि ऐसे विद्यालयों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिनके खिलाफ अभिभावकों द्वारा शिकायतें प्राप्त होंगी। इन शिकायतों की जांच के लिए प्रशासन ने सात जांच समितियों का गठन किया है, जिनकी अध्यक्षता सिटी मजिस्ट्रेट नोएडा, उपजिलाधिकारी दादरी, उपजिलाधिकारी सदर, उपजिलाधिकारी जेवर, तहसीलदार दादरी, तहसीलदार सदर और डिप्टी कलेक्टर वेद प्रकाश पाण्डेय करेंगे।
ये समितियां अपने-अपने क्षेत्रों के विद्यालयों में जाकर यह सुनिश्चित करेंगी कि छात्रों और अभिभावकों को ड्रेस, किताबें, जूते, मोजे आदि के क्रय के लिए बाध्य तो नहीं किया जा रहा है। यदि किसी विद्यालय को दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ तत्काल कठोर कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन की इस सख्ती से जिले में निजी स्कूलों की मनमानी पर अंकुश लगाने की उम्मीद जताई जा रही है।।
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