नई दिल्ली (1 अप्रैल 2025): दिल्ली हाई कोर्ट ने अदालती कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग और वीडियो रिकॉर्डिंग को अनिवार्य बनाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि इस दिशा में आगे बढ़ने से पहले तकनीकी चुनौतियों, सुरक्षा उपायों और संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखना आवश्यक है। जस्टिस सचिन दत्ता की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि बिना पूरी तैयारी और सुरक्षा उपायों के ऐसे किसी भी निर्देश से न्यायिक प्रक्रिया की गुणवत्ता और गोपनीयता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
याचिकाकर्ता भारत भूषण शर्मा ने मांग की थी कि केंद्र सरकार और अन्य संबंधित एजेंसियों को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप लाइव स्ट्रीमिंग और वीडियो रिकॉर्डिंग को लागू करने के लिए कदम उठाने के निर्देश दिए जाएं। हालांकि, हाई कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि वर्तमान नियमों के तहत कार्यवाही की रिकॉर्डिंग अनिवार्य नहीं है और इसे तभी किया जा सकता है जब कार्यवाही से पहले विशेष अनुमति ली जाए। अदालत ने यह भी कहा कि लाइव स्ट्रीमिंग के विस्तार से पहले व्यापक तैयारी और सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करना जरूरी है, ताकि किसी भी तरह के दुरुपयोग को रोका जा सके।
याचिकाकर्ता ने इस संबंध में आरटीआई के माध्यम से भी जानकारी मांगी थी और दावा किया था कि अदालती कार्यवाही की रिकॉर्डिंग नहीं होने के कारण कुछ मामलों में गुमराह करने वाली दलीलें रखी गईं, जिससे पक्षकारों को अनुचित लाभ मिला। वहीं, सरकार की ओर से यह तर्क दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने इस विषय पर कोई विशेष निर्देश जारी नहीं किए हैं, लेकिन सभी हाई कोर्ट को मॉडल नियम उपलब्ध कराए गए हैं।
कोर्ट ने यह भी माना कि केंद्र सरकार ने ई-कोर्ट प्रोजेक्ट फेस-III के तहत ₹112.26 करोड़ का बजट आवंटित किया था, लेकिन अब तक सभी अदालतों में आवश्यक बुनियादी ढांचा स्थापित नहीं किया जा सका है। जस्टिस दत्ता ने कहा कि सोशल मीडिया पर अदालती कार्यवाही के दुरुपयोग की आशंका को देखते हुए इस मुद्दे पर और अधिक विचार-विमर्श की आवश्यकता है। कोर्ट ने जोर देकर कहा कि न्यायिक प्रक्रिया की पवित्रता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त तैयारी के बाद ही इस दिशा में कोई कदम उठाया जाना चाहिए।
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