नई दिल्ली (29 मार्च 2025): दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता में सुधार को देखते हुए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के पहले चरण (GRAP-1) की पाबंदियां हटा दी गई हैं। 15 मार्च को प्रदूषण कम होने पर इन प्रतिबंधों को हटाया गया था, लेकिन 24 मार्च से वायु गुणवत्ता फिर से खराब होने के कारण इन्हें दोबारा लागू कर दिया गया था। अब, दिल्ली की हवा में सुधार दर्ज होने के बाद इन पाबंदियों को वापस लेने का फैसला किया गया है।
GRAP-1 के तहत कई सख्त उपाय लागू किए गए थे, जिनमें होटल और रेस्टोरेंट में कोयला और लकड़ी के इस्तेमाल पर प्रतिबंध, खुले में कचरा जलाने पर रोक, निर्माण स्थलों पर धूल नियंत्रण के विशेष नियम, सड़कों की मैकेनाइज्ड सफाई और पानी का छिड़काव शामिल थे। इसके अलावा, BS-3 पेट्रोल और BS-4 डीजल वाहनों के संचालन पर भी रोक लगाई गई थी।
ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) को वायु गुणवत्ता के अनुसार चार चरणों में बांटा गया है। यदि AQI 201-300 के बीच होता है तो इसे ‘खराब’ श्रेणी में रखा जाता है और GRAP-1 लागू किया जाता है। 301-400 AQI के स्तर पर ‘बहुत खराब’ (GRAP-2), 401-450 के बीच ‘गंभीर’ (GRAP-3), और 450 से अधिक होने पर ‘गंभीर प्लस’ (GRAP-4) के तहत कड़े प्रतिबंध लागू किए जाते हैं।
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) लगातार दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण की स्थिति पर नजर रख रहा है। 15 मार्च को जब वायु गुणवत्ता में सुधार देखा गया, तब सभी पाबंदियां हटा दी गई थीं, लेकिन हवा की गुणवत्ता फिर से बिगड़ने पर 24 मार्च को GRAP-1 को दोबारा लागू करना पड़ा था। अब, प्रदूषण के स्तर में दोबारा सुधार के कारण GRAP-1 की पाबंदियों को हटाने का निर्णय लिया गया है।
दिल्ली-एनसीआर में मौसम की अनुकूल परिस्थितियों और सरकारी एजेंसियों द्वारा उठाए गए कदमों की वजह से वायु गुणवत्ता में सुधार हुआ है। हालांकि, प्रदूषण को नियंत्रित रखने के लिए दीर्घकालिक उपायों की जरूरत बनी रहेगी। प्रशासन ने नागरिकों से भी अपील की है कि वे पर्यावरण संरक्षण के नियमों का पालन करें और प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों से बचें।।
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