बैंक खाते में जोड़ सकते है चार नॉमिनी के नाम, संसद के दोनों सदनों से विधायक पारित
टेन न्यूज़ नेटवर्क
नई दिल्ली (27 मार्च 2025): संसद ने बुधवार को बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 को मंजूरी दे दी, जिससे खाताधारकों को अब अपने बैंक खाते में चार तक नामित व्यक्ति (नॉमिनी) जोड़ने की अनुमति मिल गई है। इस विधेयक को पहले ही दिसंबर 2024 में लोकसभा में पारित किया जा चुका था, और अब राज्यसभा की मंजूरी के बाद यह कानून बनने की दिशा में आगे बढ़ गया है।
बदलाव से खाताधारकों को मिलेगा लाभ
विधेयक में एक और महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है, जिसके तहत किसी व्यक्ति के “पर्याप्त हित” (sufficient interest) से जुड़े विवादों को सुलझाने के लिए नियम बनाए जाएंगे। इससे बीमा क्षेत्र में पहले से लंबित करीब पांच लाख करोड़ रुपये की धनराशि के मामलों को हल करने में मदद मिलेगी। इससे पहले, इस मुद्दे पर कोई स्पष्ट कानूनी प्रावधान नहीं था। यह संशोधन बैंकिंग नियमन अधिनियम, 1949 और बैंकिंग कंपनियां (अधिग्रहण और ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग्स) अधिनियम, 1970 एवं 1980 में बदलाव के लिए लाया गया है। यह संशोधन 10वीं अनुसूची (97वें संविधान संशोधन, 2011) के अनुरूप बनाया गया है, जिससे इसे प्रभावी रूप से लागू किया जा सके।
खाताधारकों को मिलेगी अधिक स्वतंत्रता
संशोधन लागू होने के बाद खाताधारक अपने बैंक खाते के नॉमिनी को बदलने या नए नॉमिनी जोड़ने के लिए स्वतंत्र होंगे। पहले, खाताधारकों को सीमित संख्या में ही नॉमिनी रखने की सुविधा थी, लेकिन नए कानून के तहत वे अधिकतम चार नॉमिनी जोड़ सकेंगे। इससे खाताधारकों के अधिकारों की सुरक्षा होगी और बैंक खातों में दर्ज पारिस्थितियों के आधार पर नॉमिनी को संपत्ति हस्तांतरित करने का निर्णय आसान होगा। राज्यसभा में चर्चा के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्पष्ट किया कि यह संशोधन विभिन्न अभियानों को प्रभावित करेगा, जिससे यह आवश्यक हो जाता है। उन्होंने कहा, “यह संशोधन इसलिए अनूठा है क्योंकि आठ साल के अंतराल में यह दूसरा बड़ा संशोधन है। बजट भाषण के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सभी राजनीतिक दलों की सहमति से इसे पारित किया गया है।”
भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी पर सख्त कार्रवाई का प्रावधान
वित्त मंत्री ने बताया कि विधेयक में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और बैंकों में धोखाधड़ी करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने का प्रावधान किया गया है। इससे बैंकों के अंदरूनी कामकाज को बेहतर बनाने और ग्राहकों को अधिक सुरक्षा देने में मदद मिलेगी।विधेयक में यह भी प्रावधान किया गया है कि बैंक अपने खातों की नॉमिनी सूचनाओं की समीक्षा हर 15 साल में एक बार करेंगे, ताकि खाताधारकों की इच्छाओं के अनुसार आवश्यक बदलाव किए जा सकें। इससे भविष्य में बैंक खातों से संबंधित विवादों को कम किया जा सकेगा और खाताधारकों को उनकी जमा पूंजी पर अधिक नियंत्रण मिलेगा।
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