बिना बिल माल ले जा रहे वाहन को पकड़ा, 7.67 लाख रुपये जुर्माना वसूल

टेन न्यूज नेटवर्क

ग्रेटर नोएडा (23 मार्च 2025): राज्य कर विभाग ने बिना बिल के 17 पैकेट पीसीबी (प्रिंटेड सर्किट बोर्ड) लेकर दिल्ली जा रहे एक वाहन को पकड़ा और वाहन स्वामी से 7.67 लाख रुपये का जुर्माना वसूल किया। यह कार्रवाई ग्रेटर नोएडा के बिसरख क्षेत्र में की गई। विभाग ने बताया कि यह कार, जो सेक्टर 63 से पीसीबी के पैकेट लेकर दिल्ली जा रही थी, में कोई वैध बिल, चालान या ईवेबिल मौजूद नहीं था, जो जीएसटी अधिनियम का उल्लंघन था।

राज्य कर विभाग की प्रवर्तन शाखा ने 20 मार्च को विशेष अभियान चलाते हुए इनोवा कार को घेराबंदी करके पकड़ा। सहायक आयुक्त राज्य कर सचल दल तृतीय इकाई, वंदना सिंह की अगुवाई में यह अभियान चलाया गया। जांच के दौरान यह पाया गया कि वाहन में 17 पैकेट पीसीबी मौजूद थे, लेकिन उनके साथ कोई भी वैध दस्तावेज नहीं था। वाहन चालक द्वारा कोई इनवॉयस, ईवेबिल या अन्य आवश्यक कागजात प्रस्तुत नहीं किए गए।

माल की कीमत 6.50 लाख रुपये बताई गई। विभाग ने माल को जब्त कर लिया और वाहन स्वामी पर जुर्माना लगाया। स्वामी ने जुर्माना राशि 7.67 लाख रुपये जमा कर दी, जिसके बाद माल को मुक्त कर दिया गया।

यह जांच राज्य कर विभाग के अपर आयुक्त चांदनी सिंह के निर्देशन में की गई, जिसमें संयुक्त आयुक्त आलोक कुमार और संजय कुशवाहा की देखरेख में सहायक आयुक्त वंदना सिंह और राज्य कर अधिकारी जय प्रकाश शामिल थे। विभाग ने यह कार्रवाई जीएसटी कानून के तहत की, और यह स्पष्ट किया कि बिना वैध दस्तावेज के माल की ढुलाई करना कड़ी सजा का कारण बन सकता है।


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