WTC ग्रुप के प्रमोटर आशीष भल्ला को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा

टेन न्यूज नेटवर्क

गुरुग्राम (17 मार्च 2025): प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोपी WTC ग्रुप के प्रमोटर आशीष भल्ला को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। विशेष न्यायाधीश सतीश कुमार की अदालत ने 13 मार्च 2025 को यह आदेश जारी किया।

मामले की सुनवाई के दौरान आरोपी आशीष भल्ला को ईडी की 6 दिन की रिमांड खत्म होने के बाद कोर्ट में पेश किया गया। प्रवर्तन निदेशालय की ओर से विशेष लोक अभियोजक साइमन बेंजामिन और विरेंद्र चौधरी, अधिवक्ता साहिल डागर, कानूनी सलाहकार भूषिता शर्मा और सहायक निदेशक तरुण कुमार भारद्वाज मौजूद रहे। वहीं, आरोपी की ओर से अधिवक्ता बाहुली शर्मा और सान्यम दीवान ने पैरवी की।

ईडी ने अदालत में आरोपी की 14 दिन की न्यायिक हिरासत की मांग करते हुए कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम, 2002 (PMLA) की धारा 65 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) की धारा 187(2) के तहत यह जरूरी है।

इस पर, आरोपी के वकील ने अवैध हिरासत का हवाला देते हुए आरोपी की डिस्चार्ज याचिका दायर करने की बात कही, लेकिन अदालत ने उन्हें पहले याचिका पंजीकृत कराने का निर्देश दिया। हालांकि, बचाव पक्ष के वकील ने इसे मानने से इनकार कर दिया और बिना औपचारिक प्रक्रिया पूरी किए ही बहस करने पर अड़ गए। उन्होंने अदालत में जोर-जोर से बोलते हुए हंगामा किया, जिससे अदालत को मजबूर होकर ईडी की याचिका पर ही कार्यवाही आगे बढ़ानी पड़ी।

अदालत ने ईडी के पक्ष को सुनने के बाद आरोपी आशीष भल्ला को 27 मार्च 2025 तक न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया। अगली सुनवाई के दौरान आरोपी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया जाएगा।

बता दें कि WTC ग्रुप के प्रमोटर आशीष भल्ला को ED ने रियल स्टेट में 3 हजार करोड़ के घोटाले मामले में 6 मार्च को गिरफ्तार किया।।


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