AAP नेता नरेश बाल्यान के खिलाफ 2 अप्रैल तक पूरक आरोपपत्र दाखिल करने के निर्देश
टेन न्यूज़ नेटवर्क
नई दिल्ली (15 मार्च 2025): दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली पुलिस को आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता नरेश बाल्यान के खिलाफ मकोका (MCOCA) के तहत दर्ज मामले में 2 अप्रैल तक पूरक आरोपपत्र दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने 12 मार्च को विशेष लोक अभियोजक अखंड प्रताप सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए पुलिस को 20 दिन की अतिरिक्त जांच की अनुमति दी। अदालत के इस फैसले के बाद पुलिस को इस मामले में और साक्ष्य इकट्ठा करने और अन्य आरोपियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करने का समय मिल गया है।
विशेष लोक अभियोजक ने अदालत को बताया कि अभियोजन पक्ष शीघ्र ही सह-आरोपियों विजय गहलोत और साहिल के खिलाफ पूरक आरोपपत्र दाखिल करेगा। इसी कारण पुलिस ने अतिरिक्त समय की मांग की थी, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। न्यायाधीश ने निर्देश दिया कि इस मामले की अगली सुनवाई 2 अप्रैल को होगी, और उस दिन आरोपी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश किया जाएगा। यह मामला संगठित अपराध से जुड़ा हुआ है, जिसके तहत मकोका जैसी कड़ी धाराओं के तहत कार्रवाई की जा रही है।
इससे पहले, 4 दिसंबर को नरेश बाल्यान को इस संगठित अपराध मामले में गिरफ्तार किया गया था। हालांकि, जबरन वसूली के एक अन्य मामले में उन्हें पहले ही जमानत मिल चुकी थी। अदालत ने हाल ही में एक अन्य सह-आरोपी रितिक उर्फ पीटर के खिलाफ पूरक आरोपपत्र पर संज्ञान लिया था। अब पुलिस द्वारा विजय गहलोत और साहिल के खिलाफ भी आरोपपत्र दाखिल किए जाने की संभावना है, जिससे इस केस में और स्पष्टता आएगी।
पुलिस और अभियोजन पक्ष का दावा है कि यह मामला संगठित अपराध से जुड़ा है, जिसमें कई आरोपी शामिल हैं। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच एजेंसियां तेजी से कार्रवाई कर रही हैं। अदालत द्वारा दिए गए इस समय में पुलिस को आगे की जांच को मजबूत करने और नए साक्ष्य जुटाने का अवसर मिलेगा। 2 अप्रैल को होने वाली अगली सुनवाई में इस मामले को लेकर और महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं।।
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