नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को उम्रकैद, कोर्ट ने कहा- भरोसे का घिनौना अपराध

टेन न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली (14 मार्च 2025): दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म और उसे गर्भवती करने के मामले में 35 वर्षीय व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह मामला 2024 में निहाल विहार पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था। कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि दोषी ने पीड़िता के साथ विश्वासघात किया और समाज के भरोसे को तोड़ा। विशेष न्यायाधीश (POCSO) बबीता पुनिया ने दोषी को POCSO अधिनियम की धारा 6 के तहत उम्रकैद (शेष जीवन के लिए) और 10,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।

मामले में पीड़िता ने अपने पड़ोसी को ‘चाचा’ कहकर संबोधित किया था और उस पर भरोसा करती थी, लेकिन उसी ने उसका यौन शोषण किया। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि भारतीय समाज में पड़ोसियों को परिवार का हिस्सा माना जाता है, लेकिन दोषी ने इस रिश्ते को शर्मसार कर दिया। अभियोजन पक्ष ने कठोरतम सजा की मांग की थी, क्योंकि दोषी ने बार-बार पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया और किसी भी स्तर पर पछतावा नहीं जताया। अदालत ने अभियोजन पक्ष की दलीलों को स्वीकार करते हुए कहा कि दोषी के अपराध की गंभीरता को देखते हुए उसे समाज में लौटने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

अदालत ने पीड़िता के पुनर्वास के लिए 19.5 लाख रुपये के मुआवजे का आदेश भी दिया। हालांकि, दोषी के वकील ने नरमी बरतने की अपील की, यह तर्क देते हुए कि दोषी पहली बार अपराधी बना है और उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। लेकिन अदालत ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि दोषी ने अपने आपराधिक कृत्य से न केवल एक मासूम बच्ची का जीवन बर्बाद किया, बल्कि समाज के भरोसे को भी ठेस पहुंचाई है। इस फैसले ने एक बार फिर यह संदेश दिया है कि बच्चों के खिलाफ अपराध करने वालों को कोई रियायत नहीं दी जाएगी।।


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