राष्ट्रपति के पास भेजे गए विधेयकों पर अब नहीं होगा अनिश्चितकालीन इंतजार, SC का बड़ा फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में पहली बार यह व्यवस्था दी है कि राज्यों से राष्ट्रपति के पास विचारार्थ भेजे गए विधेयकों पर अधिकतम तीन महीने के भीतर निर्णय लिया जाना चाहिए। कोर्ट ने इस निर्णय को संवैधानिक प्रक्रिया की पारदर्शिता और…
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