नई दिल्ली (4 मार्च 2025): भारतीय चुनाव आयोग (ECI) ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (CEOs), जिला निर्वाचन अधिकारियों (DEOs) और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (EROs) को निर्देश दिया है कि वे राजनीतिक दलों के साथ नियमित बैठकें करें और उनकी समस्याओं का समाधान कानून के दायरे में रहकर करें। आयोग ने सभी मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (CEOs) को निर्देश दिया है कि वे 31 मार्च 2025 तक इस संबंध में अपनी कार्यवाही रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
चुनाव आयोग ने आज से नई दिल्ली स्थित भारतीय अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र एवं निर्वाचन प्रबंधन संस्थान (IIIDEM) में दो दिवसीय CEO सम्मेलन की शुरुआत की। इस सम्मेलन में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के CEO सहित 100 से अधिक अधिकारी भाग ले रहे हैं। यह सम्मेलन मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) श्री ज्ञानेश कुमार के कार्यभार संभालने के बाद पहली बार आयोजित किया गया है। उनके साथ चुनाव आयुक्त (EC) डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी भी उपस्थित रहे। उन्होंने अधिकारियों के साथ चुनाव प्रबंधन में सुधार के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की और निर्वाचन प्रक्रिया को पारदर्शी व प्रभावी बनाने के निर्देश दिए।
सीईसी ज्ञानेश कुमार ने कहा कि RP एक्ट 1950 और 1951, रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल्स 1960, कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 और चुनाव आयोग द्वारा जारी निर्देशों का पूरी सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। उन्होंने सभी अधिकारियों से पारदर्शिता बनाए रखने, राजनीतिक दलों के लिए सुगमता सुनिश्चित करने और मतदाता पंजीकरण को प्राथमिकता देने का आह्वान किया। उन्होंने निर्देश दिया कि ERO, DEO और CEO स्तर पर राजनीतिक दलों के साथ नियमित बैठकें होनी चाहिए ताकि किसी भी समस्या का समाधान विधि-सम्मत तरीके से किया जा सके। इसके अलावा, 31 मार्च 2025 तक सभी CEO को अपनी कार्यवाही रिपोर्ट संबंधित DEC (Deputy Election Commissioner) को सौंपनी होगी।
मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि सभी 18 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों का मतदाता सूची में पंजीकरण सुनिश्चित किया जाए। यह कार्य संविधान के अनुच्छेद 325 और 326 के तहत अनिवार्य है। इसके लिए BLO (Booth Level Officers) को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वे मतदाताओं से शिष्टाचार से पेश आएं और सुनिश्चित करें कि किसी भी कर्मचारी या अधिकारी पर गलत आरोप लगाकर दबाव न डाला जाए। ECI ने चुनावी प्रक्रिया को और सुगम बनाने के लिए मतदान केंद्रों का पुनर्गठन करने के निर्देश दिए हैं। अब प्रत्येक मतदान केंद्र में 800 से 1200 मतदाता होंगे और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी मतदान केंद्र किसी मतदाता के घर से अधिकतम 2 किलोमीटर की दूरी पर ही हो।
गांवों में न्यूनतम सुविधाओं वाले मतदान केंद्र बनाए जाएं ताकि ग्रामीण मतदाता आसानी से मतदान कर सकें। शहरी क्षेत्रों में ऊंची इमारतों और झुग्गी बस्तियों में विशेष मतदान केंद्र स्थापित किए जाएं ताकि शहरी मतदाता बड़ी संख्या में मतदान कर सकें।
चुनाव आयोग ने चुनावी प्रक्रिया में शामिल 28 प्रमुख हितधारकों की पहचान की है, जिनमें CEO, DEO, ERO, राजनीतिक दल, उम्मीदवार, पोलिंग एजेंट आदि शामिल हैं। इनके लिए विशेष प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम तैयार किए गए हैं। इस पूरी प्रक्रिया को चार भागों में विभाजित किया गया है –
1. निर्वाचक सूची प्रबंधन
2. चुनाव संचालन
3. पर्यवेक्षण और प्रवर्तन
4. राजनीतिक दलों एवं उम्मीदवारों का प्रबंधन
इस योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए आयोग के चार DECs को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है।
इस बार पहली बार प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से एक जिला निर्वाचन अधिकारी (DEO) और एक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ERO) भी इस सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। इससे चुनावी प्रक्रिया के हर स्तर पर समन्वय और जागरूकता बढ़ेगी। चुनाव आयोग के इस नए कदम का उद्देश्य चुनावी प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, प्रभावी और निष्पक्ष बनाना है। राजनीतिक दलों और प्रशासन के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करने के लिए नियमित बैठकें सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है। इसके अलावा, मतदाता पंजीकरण, मतदान केंद्रों का पुनर्गठन और चुनावी प्रक्रिया में शामिल विभिन्न हितधारकों के प्रशिक्षण को प्राथमिकता दी गई है। इस सम्मेलन के दूसरे दिन और भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाने की संभावना है, जिनकी जानकारी जल्द ही सार्वजनिक की जाएगी।।
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