नई दिल्ली (25 फरवरी, 2025): दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक अमानतुल्लाह खान को अग्रिम जमानत दे दी है। यह फैसला 10 फरवरी को जामिया नगर इलाके में उनके खिलाफ दर्ज हुए मामले के बाद आया है। दिल्ली पुलिस ने अमानतुल्लाह खान पर आरोप लगाया था कि उन्होंने सरकारी कर्मचारियों के काम में रुकावट डाली थी।
दिल्ली पुलिस ने इस मामले में अमानतुल्लाह खान के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी, जिसके तहत उन्हें सरकारी अधिकारियों के काम में बाधा डालने के आरोपों का सामना करना पड़ा। इसके बाद अमानतुल्लाह खान को अंतरिम सुरक्षा दी गई और अदालत ने उन्हें जांच में शामिल होने का आदेश दिया।
राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले के बाद अब अमानतुल्लाह खान को किसी भी आपराधिक कार्रवाई से बचाव मिला है, लेकिन जांच में सहयोग देने के लिए उन्हें अदालत के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया गया है।।
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