महिलाओं की सुरक्षा पर NHRC सख्त, केंद्र और राज्यों से दो महीने में मांगी कार्रवाई की रिपोर्ट
टेन न्यूज़ नेटवर्क
National News (27 October 2026): राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (National Human Rights Commission-NHRC) ने कार्यस्थलों और सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार के दस मंत्रालयों, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष तथा सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों एवं प्रशासकों को परामर्श जारी किया है। आयोग ने संबंधित अधिकारियों से महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने और यौन उत्पीड़न की घटनाओं पर प्रभावी रोक लगाने के लिए ठोस कदम उठाने का आग्रह किया है। इस परामर्श में आठ प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जिनके जरिए महिलाओं के लिए सुरक्षित माहौल बनाने और उनके अधिकारों की रक्षा करने की दिशा में काम किया जाना है।
एनएचआरसी के अनुसार, महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा के लिए कड़े कानून होने के बावजूद कार्यस्थलों और सार्वजनिक स्थानों पर उनकी सुरक्षा एक गंभीर चिंता बनी हुई है। आवधिक श्रम बल भागीदारी सर्वेक्षण के मुताबिक, सितंबर 2026 में भारत के श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी 34.6 प्रतिशत दर्ज की गई। वहीं, वर्ष 2026 में जारी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की नवीनतम रिपोर्ट में महिलाओं के खिलाफ अपराध के लगभग 4.4 लाख मामले सामने आने की जानकारी दी गई है। आयोग ने इन आंकड़ों को महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने में मौजूद चुनौतियों से जोड़ते हुए निरंतर और प्रभावी प्रयासों की जरूरत पर जोर दिया है।
आयोग ने अपने परामर्श में कहा है कि महिलाओं की सुरक्षा उनके संवैधानिक अधिकारों, न्याय और समान अवसरों को सुनिश्चित करने के लिए बेहद जरूरी है। सुरक्षित कार्यस्थल और सार्वजनिक वातावरण महिलाओं को श्रम बल में पूरी भागीदारी करने तथा अपनी क्षमताओं का पूरा इस्तेमाल करने में मदद करता है। इस संबंध में महिला एवं बाल विकास, शिक्षा, गृह, सूचना एवं प्रसारण, श्रम एवं रोजगार, कॉरपोरेट कार्य, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, आवासन एवं शहरी कार्य तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालयों को परामर्श भेजा गया है। इसके अलावा रेलवे बोर्ड और सभी राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के संबंधित प्रशासन को भी आवश्यक कार्रवाई के लिए कहा गया है।
एनएचआरसी का परामर्श महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े आठ प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित है। इनमें महिलाओं की सुरक्षा और यौन उत्पीड़न के प्रति जागरूकता बढ़ाना, सुरक्षित बुनियादी ढांचे का विकास, घटनाओं के दौरान आसपास मौजूद लोगों को हस्तक्षेप के लिए प्रोत्साहित करना, पुलिस की भूमिका को प्रभावी बनाना और पीड़ितों को सहायता उपलब्ध कराना शामिल है। इसके साथ ही महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराधों से निपटने, दीर्घकालिक सुधार लागू करने और सुरक्षा मजबूत करने के लिए अन्य जरूरी उपायों पर भी जोर दिया गया है। आयोग ने संबंधित संस्थाओं से इन सिफारिशों को गंभीरता से लेते हुए अपने-अपने क्षेत्रों में प्रभावी कदम उठाने का आग्रह किया है।
आयोग ने सभी संबंधित मंत्रालयों, रेलवे बोर्ड, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के प्रशासन से परामर्श में दी गई सिफारिशों पर अमल करने और इस दिशा में हुई प्रगति की जानकारी देने के लिए दो महीने के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट (Action Taken Report-ATR) प्रस्तुत करने को कहा है। इस रिपोर्ट के जरिए संबंधित प्राधिकरणों द्वारा उठाए गए कदमों और सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति का आकलन किया जाएगा। एनएचआरसी की इस पहल का उद्देश्य महिलाओं के लिए कार्यस्थलों और सार्वजनिक स्थानों को अधिक सुरक्षित बनाना तथा उनकी गरिमा, समानता और अधिकारों की रक्षा के लिए संस्थागत प्रयासों को मजबूत करना है।
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