कांग्रेस की 1 नवंबर की रैली पर दिल्ली पुलिस का बयान आया सामने, एनओसी बरकार

टेन न्यूज़ नेटवर्क

New Delhi News (28 October 2026): दिल्ली (Delhi) में 1 नवंबर को रामलीला मैदान (Ramlila Maidan) में प्रस्तावित कांग्रेस की रैली को लेकर दिल्ली पुलिस ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। रैली के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) जारी नहीं किए जाने की चर्चाओं के बीच पुलिस ने कहा है कि कार्यक्रम की अनुमति अब भी बरकरार है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक, 1 नवंबर 2026 को रैली आयोजित करने के लिए 25 अक्टूबर से 3 नवंबर तक रामलीला मैदान की बुकिंग से संबंधित NOC रद्द नहीं की गई है। इस रैली में चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार (Gyanesh Kumar) के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए जाने की योजना है। अनुमति को लेकर फैल रही चर्चाओं के बीच पुलिस के इस बयान से रैली के आयोजन को लेकर स्थिति स्पष्ट हुई है।

दिल्ली पुलिस के केंद्रीय जिले के उपायुक्त कार्यालय की ओर से 17 अक्टूबर 2026 को जारी पत्र में कांग्रेस की ओर से रैली के लिए मांगी गई अनुमति पर अपनी स्थिति बताई गई थी। पत्र कांग्रेस के पार्टी मुख्यालय के प्रभारी मनीष चतरथ को संबोधित है। इसमें कहा गया है कि 1 नवंबर को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक रामलीला मैदान में रैली आयोजित करने के अनुरोध पर कानून-व्यवस्था के दृष्टिकोण से पुलिस को कोई आपत्ति नहीं है। हालांकि, यह अनुमति निर्धारित शर्तों के पालन और जमीन के मालिक प्राधिकरण से पूर्व अनुमति प्राप्त करने के अधीन है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि आयोजकों को सभी लागू कानूनों और नियमों का पालन करना होगा।

पुलिस की शर्तों के मुताबिक, रैली के दौरान भीड़ को नियंत्रित रखने और किसी भी तरह की हिंसा या कानून-व्यवस्था बिगड़ने की स्थिति रोकने की जिम्मेदारी आयोजकों की होगी। मैदान के प्रवेश और निकास द्वारों, मंच, बैठने की जगहों तथा आसपास के महत्वपूर्ण स्थानों पर हाई डेफिनिशन CCTV कैमरे लगाने होंगे। रिकॉर्डिंग और निगरानी के लिए कम से कम पांच स्क्रीन वाला कंट्रोल रूम भी स्थापित करना होगा। इसके अलावा, रैली में शामिल होने वाले लोगों के लिए पर्याप्त पानी के टैंकर, शौचालय और महिलाओं के लिए अलग टॉयलेट ब्लॉक की व्यवस्था करनी होगी। कार्यक्रम को सुचारु रूप से संचालित करने के लिए एक जैसी ड्रेस या बैज वाले पर्याप्त वॉलंटियर्स तैनात करना भी अनिवार्य होगा।

दिल्ली पुलिस ने रैली की समयसीमा को लेकर भी स्पष्ट निर्देश दिए हैं। अनुमति के अनुसार, कार्यक्रम 1 नवंबर को शाम 5 बजे तक हर हाल में समाप्त करना होगा और इसके बाद लोगों की वापसी की प्रक्रिया शुरू करनी होगी। किसी भी परिस्थिति में रैली का समय बढ़ाने की अनुमति नहीं होगी। प्रतिभागियों को रैली से पहले या बाद में रामलीला मैदान में रात बिताने की इजाजत भी नहीं होगी। रैली में आने वाली बसों, कारों और अन्य वाहनों को ट्रैफिक पुलिस की ओर से निर्धारित स्थानों पर ही पार्क करना होगा। आयोजकों को आमंत्रित लोगों और वॉलंटियर्स की सूची, मिनट-दर-मिनट कार्यक्रम, बसों की संख्या और उनके रजिस्ट्रेशन नंबर भी उपलब्ध कराने होंगे।

पुलिस ने यह भी निर्देश दिया है कि रैली शांतिपूर्ण होनी चाहिए और किसी भी वक्ता को ऐसा भाषण देने की अनुमति नहीं होगी, जिससे जाति, धर्म या रंग के आधार पर तनाव पैदा हो अथवा सामाजिक सौहार्द प्रभावित हो। यदि कोई वक्ता भड़काऊ या धमकी भरा भाषण देता है, तो आयोजकों को तत्काल माइक बंद कराकर उसे मंच से हटाना होगा। रामलीला मैदान से किसी अन्य स्थान तक मार्च निकालने पर भी रोक रहेगी। पुलिस के निर्देशों और निर्धारित शर्तों का उल्लंघन करने पर आयोजकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है और अनुमति वापस भी ली जा सकती है। इस तरह दिल्ली पुलिस ने साफ किया है कि कांग्रेस की प्रस्तावित रैली के लिए NOC अब भी बरकरार है, लेकिन आयोजन निर्धारित नियमों और शर्तों के तहत ही किया जा सकेगा।


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