बड़ी खबर: CJP नेताओं सौरव दास और आशुतोष रांका की रिहाई का SEM कोर्ट ने दिए आदेश

टेन न्यूज़ नेटवर्क

New Delhi News (21 October 2026): दिल्ली (Delhi) में CJP नेताओं सौरव दास (Sourav Das) और आशुतोष रांका (Ashutosh Ranka) को अदालत से बड़ी राहत मिली है। SEM कोर्ट ने दोनों नेताओं को रिहा करने का आदेश दिया है। दोनों को दो दिन की न्यायिक हिरासत पूरी होने के बाद 21 अक्टूबर को अदालत के सामने पेश किया गया था। जंतर-मंतर (Jantar Mantar) पर झंडा फहराने की घटना के बाद दिल्ली पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया था, जिसके बाद से दोनों न्यायिक हिरासत में थे।

पहले पांच दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए थे नेता

इस मामले में पहली बार हिरासत में लिए जाने के बाद सौरव दास और आशुतोष रांका को पांच दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। इसके बाद 19 अक्टूबर को न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर एसीएम कोर्ट ने दोनों की हिरासत दो दिन के लिए बढ़ा दी थी। इस दौरान दोनों नेताओं को न्यायिक हिरासत में रहना पड़ा। अब 21 अक्टूबर को अदालत में पेशी के बाद उन्हें रिहा करने का आदेश दिया गया है।

रिहाई की शर्तों पर आधिकारिक जानकारी का इंतजार

सौरव दास और आशुतोष रांका की रिहाई के आदेश के बाद अब सभी की नजरें अदालत की ओर से तय की गई शर्तों पर टिकी हैं। फिलहाल उपलब्ध जानकारी में यह स्पष्ट नहीं है कि अदालत ने दोनों नेताओं को किन शर्तों के तहत रिहा किया है। रिहाई से संबंधित शर्तों और अदालत के आदेश की विस्तृत जानकारी सामने आने के बाद खबर को अपडेट किया जाएगा।


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