दिल्ली-NCR में GRAP-1 लागू, किन गतिविधियों पर लगी पाबंदी

टेन न्यूज़ नेटवर्क

New Delhi News (21 October 2026): प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए GRAP-1 लागू: दिल्ली-एनसीआर (Delhi-NCR) में वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ने और एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) के खराब श्रेणी में पहुंचने के बाद ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के पहले चरण यानी GRAP-1 को लागू कर दिया गया है। दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा (Manjinder Singh Sirsa) ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रदूषण से निपटने के लिए शॉर्ट-टर्म और लॉन्ग-टर्म, दोनों तरह के उपाय किए जा रहे हैं। उनके मुताबिक, प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए केंद्र और दिल्ली सरकार मिलकर एक्शन प्लान लागू कर रही हैं और इसमें जनता की भागीदारी भी अहम है। GRAP-1 लागू होने के बाद दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों पर निगरानी बढ़ाई जाएगी और निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन कराना प्रशासन की प्राथमिकता होगी।

होटल-रेस्तरां में तंदूर पर प्रतिबंध

GRAP-1 के तहत होटल, रेस्तरां, ढाबों और खुले में खाने-पीने की दुकानें चलाने वाले व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में तंदूर के लिए कोयले और लकड़ी के इस्तेमाल पर रोक रहेगी। इन प्रतिष्ठानों को खाना पकाने के लिए एलपीजी, बिजली या अन्य स्वच्छ ईंधन वाले उपकरणों का इस्तेमाल करना होगा। इसके अलावा सामान्य बिजली आपूर्ति के लिए डीजल जनरेटर चलाने की अनुमति नहीं होगी। जनरेटर का उपयोग केवल आवश्यक या आपातकालीन परिस्थितियों में किया जा सकेगा। इन पाबंदियों का उद्देश्य धुएं और प्रदूषणकारी कणों को कम करना है, ताकि हवा की गुणवत्ता और खराब होने से रोकी जा सके।

निर्माण कार्यों और कचरा जलाने पर सख्ती

GRAP-1 के तहत निर्माण और तोड़फोड़ से होने वाली धूल को नियंत्रित करने के लिए भी कदम उठाए जाएंगे। धूल उड़ाने वाले कार्यों पर रोक या निर्धारित धूल-नियंत्रण उपायों का सख्ती से पालन करना होगा। रेत, गिट्टी और सीमेंट जैसी निर्माण सामग्री को खुले में रखने की अनुमति नहीं होगी और इनके परिवहन के लिए ढके हुए वाहनों का इस्तेमाल करना होगा। सड़कों की मैकेनिकल स्वीपिंग, नियमित पानी के छिड़काव और एंटी-स्मॉग गन के इस्तेमाल को बढ़ाया जाएगा। खुले में कूड़ा फेंकने या जमा करने तथा सूखी पत्तियां और प्लास्टिक जलाने पर भी रोक रहेगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई की जा सकती है।

क्या है GRAP और आम लोगों पर क्या होगा असर:

ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता के स्तर के आधार पर लागू होने वाली चार चरणों की व्यवस्था है। GRAP-1 AQI 201 से 300 यानी खराब श्रेणी में लागू होता है, जबकि GRAP-2 का स्तर 301 से 400, GRAP-3 का 401 से 450 और GRAP-4 का 450 से ऊपर बताया गया है। प्रदूषण नियंत्रण के लिए ज्यादा धुआं छोड़ने वाले पुराने वाहनों और वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUC) के बिना चलने वाले वाहनों की जांच भी की जाएगी। प्रशासन ने लोगों से निजी वाहनों की जगह सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने और प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों की जानकारी देने की अपील की है। दिल्ली में पहले घोषित वर्क फ्रॉम होम व्यवस्था का उद्देश्य भी सड़कों पर वाहनों की संख्या कम करके प्रदूषण पर नियंत्रण पाना है।


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