CJP नेताओं सौरभ दास और आशुतोष रांका ने दिल्ली हाईकोर्ट से वापस ली याचिका, HC ने क्या की टिप्पणी
टेन न्यूज़ नेटवर्क
New Delhi News (21 October 2026): दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) में बुधवार को कॉकरोच जनता पार्टी (Cockroach Janta Party-CJP) के नेताओं सौरभ दास (Sourabh Das) और आशुतोष रांका (Ashutosh Ranka) की याचिका पर सुनवाई हुई। दोनों ने एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसके तहत उनकी न्यायिक हिरासत की अवधि बढ़ाई गई थी। सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों की उम्र पूछी। एक ने अपनी उम्र 27 वर्ष और दूसरे ने 31 वर्ष बताई। इसके बाद अदालत ने टिप्पणी की कि दोनों जेन-जी (Gen Z) नहीं हैं। अदालत ने कहा कि शुरुआत में यह छात्रों का प्रदर्शन था, जिसमें बच्चे भी शामिल थे, लेकिन अब प्रदर्शन का मुद्दा बदल गया है।
प्रदर्शन के उद्देश्य और संगठन पर हाईकोर्ट ने उठाए सवाल: सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने टिप्पणी की कि लोग वही हैं, लेकिन प्रदर्शन का मकसद बदल गया है। अदालत ने सवाल किया कि प्रदर्शनकारी कौन हैं, किस संगठन से जुड़े हैं और उस संगठन का उद्देश्य क्या है। कोर्ट ने कहा कि जब शांति भंग होने की आशंका हो, तब इन सवालों के जवाब जानना जरूरी हो जाता है। अदालत ने यह भी विचार किया कि जिन समूहों के मुद्दे और उद्देश्य समय-समय पर बदलते रहते हैं, उनके संबंध में शांति भंग होने की आशंका पर निर्णय लेते समय मजिस्ट्रेट को इन पहलुओं पर विचार करना चाहिए या नहीं।
सत्ता परिवर्तन चुनाव के जरिए होना चाहिए: हाईकोर्ट: सुनवाई के दौरान अदालत ने टिप्पणी की कि यदि किसी का उद्देश्य सत्ता परिवर्तन करना है, तो इसे चुनावों के माध्यम से हासिल किया जाना चाहिए। सुनवाई के बाद सौरभ दास और आशुतोष रांका ने दिल्ली हाईकोर्ट से अपनी याचिका वापस ले ली। दोनों की याचिका न्यायिक हिरासत बढ़ाने के एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के आदेश के खिलाफ थी। अदालत की टिप्पणियों और याचिका वापस लिए जाने के बाद यह मामला चर्चा में आ गया है।
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