दिल्ली हाईकोर्ट पहुंची Cockroach Janta Party, Saurav Das और Ashutosh Ranka की रिहाई के लिए तत्काल सुनवाई की मांग

टेन न्यूज़ नेटवर्क

New Delhi News (20 October 2026): दिल्ली में पार्टी नेताओं की हिरासत को लेकर Cockroach Janta Party ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। पार्टी ने Saurav Das और Ashutosh Ranka की हिरासत बढ़ाने के Special Executive Magistrate (SEM) के आदेश को चुनौती देते हुए तत्काल सुनवाई की मांग की है। पार्टी ने मुख्य न्यायाधीश से मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल, यहां तक कि रात में भी सुनवाई करने का अनुरोध किया है।

पार्टी के अनुसार, SEM ने 19 अक्टूबर 2026 को दोनों नेताओं की निवारक हिरासत बढ़ाने का आदेश दिया, जो संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मिले जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है। पार्टी ने अपनी याचिका में हिरासत की प्रक्रिया में गंभीर खामियों और कार्यकारी शक्तियों के कथित दुरुपयोग का आरोप लगाया है।

पार्टी के मुताबिक, Saurav Das और Ashutosh Ranka को पहली बार 10 अक्टूबर को दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचने पर हिरासत में लिया गया था। इसके बाद 13 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर राष्ट्रीय ध्वज लेकर जाने के दौरान उन्हें दोबारा हिरासत में लिया गया। 14 अक्टूबर को SEM ने दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पार्टी का आरोप है कि इस दौरान जमानत बांड की अवधि और राशि स्पष्ट नहीं की गई।

याचिका में कहा गया है कि बचाव पक्ष के वकीलों ने 16 और 19 अक्टूबर को बैंक से सत्यापित जमानतदारों के दस्तावेज और फिक्स्ड डिपॉजिट रसीदें (FDRs) जमा कीं, लेकिन SEM ने कथित तौर पर मामूली आधारों पर उन्हें खारिज कर दिया। पार्टी का यह भी दावा है कि वैध बांड और FDR के साथ मौजूद दो अन्य जमानतदारों के दस्तावेजों पर भी उचित विचार नहीं किया गया।

Cockroach Janta Party ने अपनी याचिका में दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व फैसले Aldanish Rein vs State of NCT of Delhi का हवाला देते हुए कहा है कि जमानतदारों के सत्यापन की प्रक्रिया लंबित रहने के दौरान संबंधित व्यक्ति को निजी मुचलके पर रिहा किया जाना चाहिए। पार्टी ने यह भी आरोप लगाया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 135(3) के तहत हिरासत बढ़ाने की कार्रवाई बिना FIR दर्ज किए, किसी नए अपराध का आरोप लगाए या सार्वजनिक व्यवस्था को होने वाले किसी निकटवर्ती खतरे को प्रदर्शित किए की गई।

पार्टी की लीगल हेड Ratna Singh ने कहा कि दोनों नेताओं को लगातार सात दिनों तक जेल में रखने का कोई उचित आधार नहीं है। उन्होंने SEM के आदेश में दिए गए आधारों को बेतुका बताते हुए आरोप लगाया कि पुलिस की अर्जियों को बिना उचित विचार के स्वीकार किया गया।

Ratna Singh ने कहा कि दोनों नेताओं के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की अनदेखी की जा रही है। उन्होंने कहा कि पार्टी ने संवैधानिक अधिकारों की रक्षा और दोनों नेताओं की तत्काल रिहाई के लिए हाईकोर्ट का रुख किया है।

पार्टी ने दोहराया कि वह संस्थागत निष्पक्षता, नागरिक अधिकारों और चुनावी जवाबदेही के मुद्दों पर शांतिपूर्ण तरीके से संघर्ष जारी रखेगी। फिलहाल, दोनों नेताओं की रिहाई और हिरासत को चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट की सुनवाई का इंतजार है।


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