दिल्ली में ट्रैफिक चालान निपटाने का मौका,7 अदालतों में लगेगी लोक अदालत
टेन न्यूज़ नेटवर्क
New Delhi News (17 October 2026): दिल्ली में लंबे समय से ट्रैफिक चालान लंबित होने से परेशान वाहन मालिकों के लिए राहत की खबर है। दिल्ली में 25 अक्टूबर 2026 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जहां पात्र ट्रैफिक चालानों का निपटारा कराया जा सकेगा। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से जुड़ी जानकारी के मुताबिक, लोक अदालत में केवल निर्धारित शर्तों के तहत आने वाले चालानों पर सुनवाई होगी। ऐसे में जिन वाहन मालिकों के चालान लंबे समय से लंबित हैं, उनके पास उन्हें निपटाने का अवसर होगा। हालांकि, चालान का निपटारा संबंधित नियमों और मामले की पात्रता के आधार पर ही किया जाएगा।
लोक अदालत की तारीख में पहले भी बदलाव किया जा चुका है। शुरुआती कार्यक्रम के अनुसार इसे 12 सितंबर को आयोजित किया जाना था, लेकिन सितंबर में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मद्देनजर तारीख आगे बढ़ाई गई। इसके बाद 10 अक्टूबर की तारीख निर्धारित हुई, जिसे अब बदलकर 25 अक्टूबर कर दिया गया है। ताजा जानकारी के अनुसार, इस बार 30 जून 2026 तक के लंबित समझौता योग्य यानी कंपाउंडेबल ट्रैफिक चालानों पर सुनवाई की जाएगी। इसका मतलब है कि 30 जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर या अक्टूबर में जारी किए गए चालान इस लोक अदालत में शामिल नहीं होंगे। इसलिए वाहन मालिकों को अपने चालान की तारीख और पात्रता पहले ही जांच लेनी चाहिए।
लोक अदालत में चालान के निपटारे के लिए टोकन या अपॉइंटमेंट स्लिप डाउनलोड करना अनिवार्य होगा। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, वाहन मालिक 19 अक्टूबर 2026 को सुबह 10 बजे से दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के लोक अदालत पोर्टल के माध्यम से टोकन डाउनलोड कर सकेंगे। टोकन की संख्या सीमित होने के कारण समय पर आवेदन करना जरूरी है। बिना टोकन के चालान की सुनवाई नहीं होगी, इसलिए वाहन मालिकों को स्लिप डाउनलोड करने के बाद उसका प्रिंटआउट अपने पास सुरक्षित रखना चाहिए। इसी स्लिप पर संबंधित अदालत और मजिस्ट्रेट की जानकारी उपलब्ध होगी, जिसके आधार पर सुनवाई की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
दिल्ली में नेशनल लोक अदालत का आयोजन सात जिला न्यायालय परिसरों में किया जाएगा। इनमें तीस हजारी कोर्ट, पटियाला हाउस कोर्ट, कड़कड़डूमा कोर्ट, रोहिणी कोर्ट, द्वारका कोर्ट, साकेत कोर्ट और राउज एवेन्यू कोर्ट शामिल हैं। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, इन अदालतों में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चालानों के निपटारे की प्रक्रिया चलेगी। इसके लिए प्रतिदिन 50,000 चालानों की सीमा निर्धारित होने की जानकारी भी दी गई है। वाहन मालिकों को अपने साथ वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC), ड्राइविंग लाइसेंस, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUC), संबंधित ट्रैफिक चालान और आधार कार्ड जैसे जरूरी दस्तावेज लेकर जाने चाहिए, ताकि पहचान और वाहन संबंधी जानकारी की पुष्टि करने में परेशानी न हो।
लोक अदालत एक ऐसा मंच है, जहां पात्र विवादों का समाधान आपसी सहमति और निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के तहत किया जाता है। ट्रैफिक चालानों के मामलों में भी इसका उद्देश्य लंबित मामलों का तेजी से निपटारा करना और वाहन मालिकों को लंबी कानूनी प्रक्रिया से राहत देना है। हालांकि, यह समझना जरूरी है कि लोक अदालत में हर चालान अपने आप माफ नहीं होता; मामले की प्रकृति और लागू नियमों के अनुसार उसका निपटारा किया जाता है। ऐसे में दिल्ली के वाहन मालिकों को सलाह है कि वे 19 अक्टूबर को टोकन डाउनलोड करने की प्रक्रिया पर नजर रखें, अपने चालान की पात्रता जांचें और 25 अक्टूबर को निर्धारित अदालत में सभी जरूरी दस्तावेजों के साथ पहुंचें।
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