New Delhi News (17 October 2026): दिल्ली की साकेत कोर्ट ने शनिवार, 17 अक्टूबर 2026 को चर्चित यूट्यूबर ध्रुव राठी के खिलाफ 2018 के मानहानि मामले में जमानती वारंट जारी किया है। यह मामला शिकायतकर्ता विकास संस्कृत्यायन की ओर से दायर शिकायत से जुड़ा है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि ध्रुव राठी ने ‘BJP IT Cell Part II’ शीर्षक से एक वीडियो प्रकाशित और प्रसारित किया था, जिसमें शिकायतकर्ता के बारे में कथित तौर पर गलत और मानहानिकारक आरोप लगाए गए। इस मामले में अदालत की ताजा कार्रवाई के बाद ध्रुव राठी की कानूनी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं।
यह आदेश साकेत कोर्ट परिसर में दक्षिण-पूर्व जिले के न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी राहुल जैन ने जारी किया। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, अदालत को बताया गया कि ध्रुव राठी को नोटिस तामील कराने की प्रक्रिया के दौरान संबंधित परिसर बंद मिला था। इससे पहले इसी सप्ताह अदालत ने उनके खिलाफ नए सिरे से समन जारी किए थे। शिकायतकर्ता की ओर से मामले की सुनवाई पहले कराने की मांग करते हुए आवेदन दिया गया था, जिसके बाद अदालत ने निर्धारित प्रक्रिया के तहत आगे की कार्रवाई की।
शिकायतकर्ता ने अदालत से सुनवाई की तारीख आगे बढ़ाने का अनुरोध करते हुए दावा किया था कि ध्रुव राठी, जो सामान्य तौर पर जर्मनी में रहते हैं, मौजूदा समय में कथित तौर पर CJP के विरोध प्रदर्शन के सिलसिले में भारत में मौजूद हैं। शिकायतकर्ता ने यह भी कहा कि ध्रुव राठी के विदेश में रहने के कारण पिछले कई वर्षों से समन की तामील में देरी हो रही थी। उन्होंने हरियाणा में ध्रुव राठी के निवास स्थान की जानकारी होने का दावा करते हुए अदालत से जल्द कार्रवाई करने का आग्रह किया था। हालांकि, ये शिकायतकर्ता की ओर से अदालत में रखे गए दावे हैं, जिन पर अंतिम निष्कर्ष निकलना अभी बाकी है।
अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 31 अक्टूबर 2026 की तारीख निर्धारित की है। जमानती वारंट जारी होने का अर्थ यह नहीं है कि ध्रुव राठी को इस मामले में दोषी ठहरा दिया गया है। यह अदालत की ओर से उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए की गई कानूनी कार्रवाई है। अब इस मामले में आगे की सुनवाई के दौरान यह महत्वपूर्ण होगा कि वारंट की तामील और अदालत में उपस्थिति को लेकर क्या स्थिति सामने आती है। वर्ष 2018 से चल रहे इस मानहानि विवाद में अदालत की ताजा कार्रवाई पर अब सभी की नजरें टिकी हैं।
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