जनगणना 2026 को लेकर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, गणनाकर्ता बनाने के नियमों में संशोधन
टेन न्यूज़ नेटवर्क
New Delhi News (17 October 2026): केंद्र सरकार ने जनगणना से जुड़े नियमों में संशोधन करते हुए जनगणना कार्य के लिए गणनाकर्ताओं की नियुक्ति के प्रावधानों में बदलाव किया है। गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त कार्यालय की ओर से 16 अक्टूबर 2026 को इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई। अधिसूचना के मुताबिक, इन संशोधनों को जनगणना (संशोधन) नियम, 2026 कहा जाएगा और ये आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे। सरकार ने यह संशोधन जनगणना अधिनियम, 1948 की धारा 18 की उपधारा (1) के तहत प्राप्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए जनगणना नियम, 1990 में किया है।
नए नियमों के तहत सरकारी, स्थानीय निकायों, सहायता प्राप्त और गैर-सहायता प्राप्त निजी संस्थानों, समितियों तथा ट्रस्टों में कार्यरत शिक्षकों को गणनाकर्ता के रूप में नियुक्त किया जा सकेगा। इसके अलावा केंद्र और राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों तथा विभिन्न सरकारी प्रतिष्ठानों में काम करने वाले लिपिकों और अन्य अधिकारियों को भी इस कार्य में लगाया जा सकता है। इस दायरे में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, वैधानिक निकाय, बैंक, कंपनियां, संस्थान, समितियां और ट्रस्ट भी शामिल किए गए हैं। संशोधित नियमों का उद्देश्य जनगणना के लिए उपलब्ध कर्मचारियों और योग्य कर्मियों के दायरे को स्पष्ट करना है, ताकि जरूरत के अनुसार उनकी सेवाएं ली जा सकें।
अधिसूचना में यह भी प्रावधान किया गया है कि राज्य सरकार या केंद्रशासित प्रदेश का प्रशासन जिस अन्य व्यक्ति को उपयुक्त समझे, उसे भी गणनाकर्ता के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। इस तरह जनगणना कार्य के लिए केवल शिक्षकों और सरकारी अधिकारियों तक ही विकल्प सीमित नहीं रहेगा, बल्कि प्रशासन की आवश्यकता के अनुसार अन्य उपयुक्त व्यक्तियों की सेवाएं भी ली जा सकेंगी। यह संशोधन जनगणना नियमों की अनुसूची में क्रम संख्या पांच से संबंधित प्रावधानों को प्रतिस्थापित करता है। हालांकि, अधिसूचना में जनगणना की तारीखों, गणनाकर्ताओं की तैनाती के कार्यक्रम या कर्मचारियों के मानदेय के संबंध में कोई विशेष जानकारी नहीं दी गई है। इन पहलुओं पर स्थिति संबंधित विभागों की ओर से जारी होने वाले अलग-अलग आदेशों से स्पष्ट होगी।
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