सरकार ने कस्टम ड्यूटी में किया संशोधन, तीन टैरिफ मदों पर शुल्क घटाने की अधिसूचना जारी
टेन न्यूज़ नेटवर्क
New Delhi News (16 October 2026): केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग ने सीमा शुल्क (कस्टम ड्यूटी) से संबंधित नियमों में संशोधन करते हुए 15 अक्टूबर 2026 को नई अधिसूचना जारी की है। भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 85/2026-कस्टम्स (एनटी) के तहत वर्ष 2023 की अधिसूचना में बदलाव किया गया है। यह संशोधन सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 75 और केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 37(2) के तहत प्राप्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए किया गया है। अधिसूचना के जरिए टैरिफ की तीन मदों में दर्ज निर्धारित आंकड़ों को संशोधित किया गया है।
सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, टैरिफ मद 711301 के सामने कॉलम संख्या 4 में दर्ज 1851.99 के स्थान पर 1794.11 निर्धारित किया गया है। यह बदलाव सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क प्रतिदायगी नियम, 2017 से संबंधित अनुसूची के अध्याय 71 में किया गया है। अधिसूचना में पुराने आंकड़े को नए आंकड़े से प्रतिस्थापित करने का स्पष्ट उल्लेख है। इस बदलाव का वास्तविक वित्तीय प्रभाव संबंधित टैरिफ मद और लागू नियमों के संदर्भ में समझा जाएगा।
इसी अधिसूचना में दो अन्य टैरिफ मदों में भी संशोधन किया गया है। टैरिफ मद 711302 और 711401 के कॉलम संख्या 4 में दर्ज 29501.09 के स्थान पर 26859.02 किया गया है। ये बदलाव भी अध्याय 71 के अंतर्गत सीमा शुल्क प्रतिदायगी से संबंधित अनुसूची में किए गए हैं। इस प्रकार अधिसूचना के माध्यम से कुल तीन टैरिफ मदों के आंकड़ों को बदला गया है। हालांकि, दस्तावेज में इन संशोधनों के आधार पर किसी विशेष वस्तु की खुदरा कीमत में होने वाले बदलाव का अलग से उल्लेख नहीं है।
वित्त मंत्रालय की यह अधिसूचना 20 अक्टूबर 2023 को जारी अधिसूचना संख्या 77/2023-कस्टम्स (एनटी) में आगे संशोधन करती है। मूल अधिसूचना में इससे पहले 16 जुलाई 2026 को अधिसूचना संख्या 64/2026-कस्टम्स (एनटी) के माध्यम से बदलाव किया गया था। नई अधिसूचना पर वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग की ओर से अवर सचिव वी. फणींद्र विस्साप्रगड़ा के हस्ताक्षर हैं। इस सरकारी दस्तावेज के अनुसार, संशोधन मुख्य रूप से अध्याय 71 की तीन टैरिफ प्रविष्टियों के आंकड़ों से संबंधित है। अधिसूचना में दिए गए आंकड़ों को सीधे तौर पर सामान्य कस्टम ड्यूटी में कटौती या आम उपभोक्ताओं के लिए कीमतें घटने का प्रमाण नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि इसके लिए संबंधित टैरिफ मदों और शुल्क की गणना के संदर्भ को देखना आवश्यक है।
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