Noida News (13/10/2026): निक्की हत्याकांड में मुख्य आरोपी पति विपिन को इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। अदालत ने 6 अक्टूबर को उसकी जमानत याचिका स्वीकार कर ली थी। इस संबंध में आदेश सोमवार को प्राप्त हुआ। मामले में आरोपी पक्ष के अधिवक्ता अमित भाटी बोड़ाकी ने जमानत की पुष्टि की है। इससे पहले इस प्रकरण के तीन अन्य सह आरोपियों रोहित, सतवीर और दया को भी हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है।
यह मामला थाना कासना में दर्ज मुकदमा संख्या 194/2025 से जुड़ा है। निक्की की बड़ी बहन कंचन ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में उन्होंने अपनी बहन को उसके ससुराल में जलाकर मारने का आरोप लगाया था। इस मामले में निक्की के पति विपिन को मुख्य आरोपी बनाया गया था। घटना के बाद प्रकरण ने गंभीर आपराधिक मामले का रूप ले लिया और इसकी कानूनी प्रक्रिया शुरू हुई।
सेशन कोर्ट में जारी है सुनवाई
विपिन को हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बावजूद मामले की सुनवाई समाप्त नहीं हुई है। प्रकरण का ट्रायल फिलहाल सेशन कोर्ट में विचाराधीन है। अब आगे की न्यायिक प्रक्रिया के दौरान गवाहों के बयान और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर मामले पर सुनवाई जारी रहेगी।
आरोपी पक्ष के अधिवक्ता अमित भाटी बोड़ाकी ने कहा कि उनका पक्ष साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अपना बचाव करेगा। हालांकि, मामले में आरोपों की सत्यता और आरोपियों की जिम्मेदारी को लेकर अंतिम निर्णय अदालत द्वारा ट्रायल पूरा होने के बाद ही लिया जाएगा।
जमानत और बरी होने में अंतर
विपिन को जमानत मिलने का अर्थ यह नहीं है कि उसे मामले में दोषमुक्त कर दिया गया है। जमानत के बाद आरोपी को निर्धारित कानूनी शर्तों के अधीन राहत मिलती है, जबकि आरोपों पर अंतिम फैसला ट्रायल के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों और न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर होता है। निक्की हत्याकांड में भी आगे की कार्रवाई सेशन कोर्ट में जारी रहेगी और अंतिम निर्णय अदालत के फैसले पर निर्भर करेगा।
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