चुनावी पोस्टर-पंपलेट छापने से पहले जान लें नियम, उल्लंघन पर 6 महीने की जेल
टेन न्यूज नेटवर्क
Gautam Buddha Nagar News (13/10/2026): मेरठ खंड स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के विधान परिषद चुनाव को लेकर गौतमबुद्धनगर जिला प्रशासन ने प्रिंटिंग प्रेस संचालकों को चुनावी प्रचार सामग्री के मुद्रण और प्रकाशन के संबंध में आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिलाधिकारी मेधा रूपम ने स्पष्ट किया है कि चुनाव से संबंधित पोस्टर, पंपलेट और अन्य प्रचार सामग्री तैयार करते समय निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य है। नियमों की अनदेखी करने पर संबंधित मुद्रक और प्रकाशक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
प्रचार सामग्री पर मुद्रक और प्रकाशक का नाम-पता जरूरी
जिला प्रशासन के निर्देशों के अनुसार, चुनावी पोस्टर और पंपलेट के मुख्य पृष्ठ पर मुद्रक तथा प्रकाशक का नाम और पता स्पष्ट रूप से दर्ज होना चाहिए। इसके साथ ही, सामग्री के प्रकाशन से संबंधित घोषणा निर्धारित प्रक्रिया के तहत तैयार करनी होगी। इस घोषणा पर हस्ताक्षर कराने और संबंधित व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से जानने वाले दो व्यक्तियों से उसका सत्यापन कराने के नियम का भी पालन करना होगा। प्रिंटिंग प्रेस संचालकों को चुनावी सामग्री छापने से पहले इन औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए कहा गया है।
तीन दिन के भीतर जिला निर्वाचन कार्यालय में जमा करनी होंगी चार प्रतियां
निर्वाचन संबंधी प्रचार सामग्री प्रकाशित होने के बाद मुद्रक और प्रकाशक को तीन दिनों के भीतर निर्धारित घोषणा के साथ उसकी चार प्रतियां जिला निर्वाचन कार्यालय में जमा करनी होंगी। इसके लिए निर्धारित परिशिष्ट ‘क’ और ‘ख’ के प्रावधानों का पालन करना होगा। प्रशासन ने प्रिंटिंग प्रेस संचालकों को इस समयसीमा का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए हैं, ताकि दस्तावेज जमा करने की प्रक्रिया में किसी प्रकार की चूक न हो।
जाति-धर्म के आधार पर अपील और विरोधियों के चरित्र हनन पर भी नजर
चुनावी प्रचार सामग्री तैयार करते समय उसकी विषयवस्तु को लेकर भी कानूनी प्रावधानों का ध्यान रखना होगा। धर्म, वंश, जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर अपील करने वाली सामग्री तथा विरोधियों के चरित्र हनन से संबंधित प्रचार के मामले में कानून का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। ऐसे मामलों में मुद्रण और प्रकाशन से जुड़े नियमों की अनदेखी करना संबंधित लोगों के लिए कानूनी परेशानी का कारण बन सकता है।
नियम तोड़ने पर छह महीने तक की कैद या जुर्माना
जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मेधा रूपम के अनुसार, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 127क के तहत निर्धारित प्रावधानों का उल्लंघन करने पर छह महीने तक के कारावास, दो हजार रुपये तक के जुर्माने या दोनों सजा का प्रावधान है।
जिला प्रशासन ने गौतमबुद्धनगर के सभी प्रिंटिंग प्रेस संचालकों से निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का पालन करने की अपील की है। चुनावी प्रचार सामग्री की छपाई से लेकर उसकी प्रतियां जमा करने तक निर्धारित प्रक्रिया पूरी करना जरूरी होगा। प्रशासन का उद्देश्य चुनावी प्रचार सामग्री के मुद्रण और प्रकाशन को कानूनी नियमों के अनुरूप सुनिश्चित करना है।
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