दिल्ली की कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटियों में सुरक्षा ऑडिट अनिवार्य, 30 दिन में देनी होगी रिपोर्ट
टेन न्यूज़ नेटवर्क
New Delhi News (03 October 2026): दिल्ली की सभी कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों (CGHS) को अब भवन और साझा सुविधाओं की सुरक्षा का व्यापक ऑडिट कराना होगा। दिल्ली के रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज (RCS) ने 1 अक्टूबर को जारी सर्कुलर में सोसाइटियों की मैनेजमेंट कमेटियों को संरचनात्मक सुरक्षा, अग्नि सुरक्षा और लिफ्ट की सुरक्षा व्यवस्था की जांच कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही भवन में किसी भी तरह की खामी या सुरक्षा जोखिम सामने आने पर तत्काल सुधारात्मक कदम उठाने को कहा गया है।
RCS ने दिल्ली कोऑपरेटिव सोसाइटीज रूल्स, 2007 के नियम 106 का हवाला देते हुए कहा है कि सोसाइटियों की मरम्मत, रखरखाव और नियमित निरीक्षण की जिम्मेदारी मैनेजमेंट कमेटियों की है। ऑडिट के तहत योग्य स्ट्रक्चरल इंजीनियर या एजेंसी से भवन की संरचनात्मक जांच, वैध फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट या एनओसी की पुष्टि और अग्निशमन उपकरणों के सही तरीके से काम करने की जांच करनी होगी। इसके अलावा लिफ्ट के वैध निरीक्षण और सुरक्षा प्रमाणपत्र तथा उनके नियमित रखरखाव की भी जांच अनिवार्य की गई है।
सोसाइटियों को भवन और कॉमन एरिया में दरार, सीलन, पानी का रिसाव, छत या बाहरी दीवारों को हुए नुकसान तथा सीढ़ियों में किसी तरह की खराबी की पहचान करने के निर्देश दिए गए हैं। RCS ने कहा है कि ऐसी कोई गंभीर संरचनात्मक या सुरक्षा कमी सामने आती है, जिससे जान-माल को तत्काल खतरा हो सकता है, तो इसकी सूचना तुरंत सक्षम प्राधिकारी को दी जानी चाहिए और एहतियाती कदम उठाए जाने चाहिए। जहां स्थानीय निकाय या अन्य विभाग के हस्तक्षेप की जरूरत हो, वहां DDA, MCD और दिल्ली फायर सर्विस जैसी एजेंसियों से संपर्क कर कार्रवाई सुनिश्चित कराने को कहा गया है।
निर्देशों के मुताबिक, सोसाइटी की मैनेजमेंट कमेटियों को निरीक्षण, सामने आई कमियों और उनके समाधान से जुड़े कदमों का रिकॉर्ड भी रखना होगा। RCS कार्यालय में अनुपालन रिपोर्ट तीन सप्ताह के भीतर जमा करने का निर्देश दिया गया है, जबकि सर्कुलर में समेकित अनुपालन रिपोर्ट 30 दिनों के भीतर प्रस्तुत करने का भी उल्लेख है। इसके साथ ही सोसाइटियों को आपदा प्रबंधन और अग्नि रोकथाम योजनाओं को नियमित रूप से अपडेट रखने तथा समय पर मरम्मत और रखरखाव सुनिश्चित करने को कहा गया है।
यह निर्देश दिल्ली में हाल के महीनों में हुए भवन हादसों और आग की घटनाओं की पृष्ठभूमि में आया है। रिपोर्ट के मुताबिक, अप्रैल 2025 में मुस्तफाबाद में चार मंजिला इमारत गिरने से 11 लोगों की मौत हुई थी। वर्ष 2026 में मई में सैदुलाजाब में भवन गिरने से छह लोगों की जान गई, जबकि जून में हौज रानी के एक बीएंडबी में आग लगने से 23 लोगों की मौत हुई थी। मार्च में पालम में आग से नौ लोगों की मौत हुई, जिनमें तीन बच्चे शामिल थे। सितंबर में सत्य निकेतन में पीजी आवास वाली पांच मंजिला इमारत गिरने से सात लोगों की मौत हुई थी।
प्रिय पाठकों एवं दर्शकों, प्रतिदिन भारत सरकार , दिल्ली सरकार, राष्ट्रीय एवं दिल्ली राजनीति , दिल्ली मेट्रो, दिल्ली पुलिस तथा दिल्ली नगर निगम, NDMC, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र की ताजा एवं बड़ी खबरें पढ़ने के लिए hindi.tennews.in : राष्ट्रीय न्यूज पोर्टल को विजिट करते रहे एवं अपनी ई मेल सबमिट कर सब्सक्राइब भी करे। विडियो न्यूज़ देखने के लिए TEN NEWS NATIONAL यूट्यूब चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करे।
टेन न्यूज हिंदी | Ten News English | New Delhi News | Greater Noida News | NOIDA News | Yamuna Expressway News | Jewar News | NOIDA Airport News.
टिप्पणियाँ बंद हैं।