New Delhi News (27 September 2026): दिल्ली के निजी स्कूलों में EWS/फ्रीशिप श्रेणी के तहत दाखिले का इंतजार कर रहे अभिभावकों के लिए जरूरी अपडेट सामने आया है। शिक्षा निदेशालय के कंप्यूटरीकृत ड्रॉ में स्कूल आवंटित होने के बाद अब दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। निदेशालय ने स्पष्ट किया है कि चयनित बच्चों का दाखिला 31 अक्टूबर 2026 तक पूरा करना होगा। अभिभावक शिक्षा निदेशालय की वेबसाइट www.edudel.nic.in या www.ewsadmissions.delhi.gov.in पर ‘EWS/Freeship Result 2026-27’ मॉड्यूल के जरिए रजिस्ट्रेशन आईडी और बच्चे की जन्म तिथि दर्ज कर स्कूल आवंटन और सत्यापन केंद्र की जानकारी देख सकते हैं।
दस्तावेज सत्यापन के लिए अभिभावकों को आवेदन में दी गई जानकारी के अनुरूप सभी जरूरी कागजात तैयार रखने होंगे। निदेशालय ने बच्चे के ऑनलाइन आवेदन फॉर्म, पासपोर्ट साइज फोटो, बच्चे और माता-पिता/कानूनी अभिभावक के आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, दिल्ली निवास प्रमाण, आय प्रमाण पत्र, राशन कार्ड या फूड सिक्योरिटी कार्ड की दो-दो स्व-सत्यापित प्रतियां रखने को कहा है। पिछली कक्षा की मार्कशीट और जहां आवश्यक हो, कानूनी अभिभावक से जुड़े दस्तावेज भी साथ ले जाने होंगे। इसके साथ ही सभी मूल दस्तावेज भी सत्यापन केंद्र पर ले जाना जरूरी होगा, ताकि अधिकारी उनकी फोटोकॉपी से मिलान कर सकें। दस्तावेजों में कमी या गलती मिलने पर उसे निर्धारित अवधि में ठीक करने का मौका दिया जाएगा और इसके लिए 12 अक्टूबर 2026 तक का समय है।
जो अभिभावक निर्धारित समय पर दस्तावेज सत्यापन के लिए नहीं पहुंच पाएंगे, उनके लिए 5 से 8 अक्टूबर 2026 तक सुबह 10:30 बजे से शाम 4:30 बजे के बीच रिपोर्ट करने का अवसर दिया गया है। कंप्यूटर ड्रॉ में आवंटित स्कूल को बाद में बदला नहीं जाएगा, इसलिए अभिभावकों को पोर्टल पर स्कूल और सत्यापन केंद्र की जानकारी ध्यान से जांचनी होगी। यदि सत्यापन के दौरान गलत जानकारी या फर्जी दस्तावेज पाए जाते हैं तो स्कूल का आवंटन रद्द किया जा सकता है। जिन मामलों में दस्तावेज जांच के बाद अंतिम फैसला नहीं हो पाता, उनमें DDE जोन की ओर से 13 से 15 अक्टूबर के बीच आदेश जारी किया जाएगा। इसके खिलाफ अभिभावक 16 से 21 अक्टूबर तक DAMC के सामने अपील कर सकेंगे, जिस पर 22 से 24 अक्टूबर के बीच फैसला किया जाएगा।
EWS/फ्रीशिप श्रेणी के तहत दाखिला लेने वाले बच्चों के लिए निजी स्कूलों को ट्यूशन फीस लेने की अनुमति नहीं है। इसके अलावा स्कूल को बच्चे की रिपोर्टिंग के एक सप्ताह के भीतर मुफ्त किताबें, यूनिफॉर्म और लेखन सामग्री उपलब्ध करानी होगी। जोनल समिति की ओर से अनुशंसित बच्चों का दाखिला लेना और पोर्टल पर उनकी स्थिति ‘Reported’ के रूप में अपडेट करना स्कूलों के लिए जरूरी होगा। शिक्षा निदेशालय ने नियमों का पालन नहीं करने वाले निजी स्कूलों के खिलाफ RTE Act 2009 और DSEAR Act 1973 के तहत कार्रवाई की चेतावनी दी है।
दाखिले या दस्तावेज सत्यापन से जुड़ी परेशानी होने पर अभिभावक संबंधित जिले के हेल्प डेस्क और नोडल अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा EWS एडमिशन से संबंधित सहायता के लिए 9818154069 हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क किया जा सकता है। यह हेल्पलाइन सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक उपलब्ध रहेगी। अभिभावकों को सलाह दी गई है कि वे ड्रॉ का परिणाम देखने के बाद निर्धारित समय-सीमा के भीतर दस्तावेज सत्यापन पूरा कराएं, ताकि बच्चे के दाखिले की प्रक्रिया समय पर पूरी हो सके।
प्रिय पाठकों एवं दर्शकों, प्रतिदिन भारत सरकार , दिल्ली सरकार, राष्ट्रीय एवं दिल्ली राजनीति , दिल्ली मेट्रो, दिल्ली पुलिस तथा दिल्ली नगर निगम, NDMC, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र की ताजा एवं बड़ी खबरें पढ़ने के लिए hindi.tennews.in : राष्ट्रीय न्यूज पोर्टल को विजिट करते रहे एवं अपनी ई मेल सबमिट कर सब्सक्राइब भी करे। विडियो न्यूज़ देखने के लिए TEN NEWS NATIONAL यूट्यूब चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करे।
टेन न्यूज हिंदी | Ten News English | New Delhi News | Greater Noida News | NOIDA News | Yamuna Expressway News | Jewar News | NOIDA Airport News.
टिप्पणियाँ बंद हैं।