SIR प्रक्रिया पर उठे सवालों के बीच चुनाव आयोग की सफाई, कहा- सभी फैसले सर्वसम्मति से लिए गए

टेन न्यूज़ नेटवर्क

New Delhi News (23 September 2026): वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR को लेकर चुनाव आयोग के भीतर कथित मतभेद की रिपोर्ट सामने आने के बाद आयोग ने बुधवार को सफाई दी है। चुनाव आयोग के सूत्रों के मुताबिक, SIR समेत आयोग के सभी फैसले सर्वसम्मति से लिए गए हैं और इनमें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के साथ दोनों चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी की मंजूरी शामिल थी। यह स्पष्टीकरण उस रिपोर्ट के बाद आया है, जिसमें दोनों चुनाव आयुक्तों द्वारा SIR से जुड़े फैसलों पर आपत्तियां दर्ज किए जाने का दावा किया गया था।

दरअसल, इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने पिछले करीब 10 महीनों में कम से कम 14 बार आयोग के फैसलों और आदेशों पर औपचारिक आपत्तियां दर्ज की थीं। रिपोर्ट में कहा गया कि इन आपत्तियों में वोटर लिस्ट से नाम हटाने, नए मतदाताओं के पंजीकरण, Form-6 में बदलाव और चुनावी डेटाबेस से जुड़े फैसलों पर सवाल उठाए गए थे। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों आयुक्तों ने कुछ मामलों में यह भी कहा था कि संबंधित फैसले उनकी जानकारी या मंजूरी के बिना लिए गए।

इस पूरे मामले पर आयोग के अधिकारियों ने कहा कि दोनों चुनाव आयुक्तों ने अलग-अलग राज्यों में वोटर लिस्ट से नाम हटाने और वोटर डेटाबेस को संभालने से जुड़े कुछ फैसलों पर अपनी चिंताएं सामने रखी थीं। हालांकि आयोग का कहना है कि अंतिम रूप से लिए गए सभी फैसले तीनों सदस्यों की मंजूरी के साथ सर्वसम्मति से हुए। अधिकारियों ने यह भी कहा कि चुनाव आयोग के कामकाज से जुड़े कानून और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक जहां तक संभव हो, फैसले सर्वसम्मति से लिए जाने चाहिए और मतभेद की स्थिति में बहुमत की राय के आधार पर फैसला किया जा सकता है।

SIR को लेकर सामने आई इस रिपोर्ट के बाद विपक्षी दलों ने भी चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। विपक्ष की ओर से आरोप लगाया गया है कि SIR के जरिए मतदाताओं को निशाना बनाया जा रहा है, जबकि चुनाव आयोग इन आरोपों को स्वीकार नहीं करता और प्रक्रिया को मतदाता सूची के पुनरीक्षण और शुद्धिकरण की कवायद बताता है। ऐसे में एक तरफ दो चुनाव आयुक्तों की कथित आपत्तियों को लेकर सवाल उठे हैं, तो दूसरी तरफ चुनाव आयोग ने सभी फैसलों को सर्वसम्मति से लिए जाने की बात कही है।


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