स्वतंत्र भारद्वाज को डबल झटका, हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली 14 दिन की जेल
टेन न्यूज़ नेटवर्क
New Delhi News (07 September 2026): एससी-एसटी एक्ट और पॉक्सो एक्ट से जुड़े मामलों में गिरफ्तार यूट्यूबर स्वतंत्र भारद्वाज को रविवार को बड़ा कानूनी झटका लगा। एक तरफ दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हेबियस कॉर्पस याचिका को खारिज कर दिया, वहीं दूसरी तरफ निचली अदालत ने उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अदालत के आदेश के बाद स्वतंत्र भारद्वाज अब 21 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे। इससे पहले उनकी ओर से गिरफ्तारी को कथित रूप से गैर-कानूनी बताते हुए हाई कोर्ट का रुख किया गया था।
बताया गया कि स्वतंत्र भारद्वाज की याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग की गई थी, जिस पर पहले चीफ जस्टिस की बेंच ने सुनवाई के लिए सहमति दी थी। बाद में जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस रविंद्र डुडेजा की बेंच ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई करते हुए राहत देने से इनकार कर दिया। भारद्वाज की ओर से उनके वकील उमेश शर्मा ने अदालत में कहा था कि वह पिछले कई दिनों से हिरासत में हैं और मामले को तत्काल सूचीबद्ध कर सुनवाई की जाए। हालांकि, हाई कोर्ट से उन्हें गिरफ्तारी और हिरासत के मामले में कोई राहत नहीं मिली।
दूसरी ओर, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत ने मारपीट से जुड़े मामले में स्वतंत्र भारद्वाज की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी। उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत के सामने पेश किया गया था। इससे पहले भारद्वाज को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से गिरफ्तार किए जाने के बाद ड्यूटी मजिस्ट्रेट के समक्ष ऑनलाइन पेश किया गया था, जहां उन्हें पहले एक दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। अब अदालत के नए आदेश के बाद उनकी न्यायिक हिरासत 21 सितंबर तक जारी रहेगी।
दरअसल, मामला सीजेपी आंदोलन के दौरान हुई कथित मारपीट की घटना से जुड़ा है, जिसमें स्वतंत्र भारद्वाज और एक दलित व्यक्ति के बीच विवाद हुआ था। मामला उस समय फिर सुर्खियों में आया, जब भारद्वाज ने एक यूट्यूब इंटरव्यू में कथित मारपीट को लेकर बयान दिया था। इसके बाद सीजेपी और विपक्षी दलों के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने संसद मार्ग थाने के बाहर प्रदर्शन किया और कार्रवाई की मांग की। इसके बाद पुलिस ने मामले में एससी-एसटी एक्ट और पॉक्सो एक्ट समेत अन्य धाराओं के तहत कार्रवाई करते हुए भारद्वाज को गिरफ्तार किया। अब हाई कोर्ट से राहत नहीं मिलने और न्यायिक हिरासत बढ़ने के बाद इस पूरे मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई पर नजर बनी हुई है।
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