दिल्ली हाई कोर्ट ने पीजी और हॉस्टलों की सुरक्षा पर जताई गंभीर चिंता, एक हफ्ते में ऑडिट का आदेश
टेन न्यूज़ नेटवर्क
New Delhi News (07 September 2026): दिल्ली हाई कोर्ट ने राजधानी में पीजी और हॉस्टलों में रहने वाले छात्रों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता जताई है। अदालत ने दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) को निर्देश दिया है कि वह एक सप्ताह के भीतर पीजी और हॉस्टल परिसरों का ऑडिट कराए। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि छात्रों की सुरक्षा की जिम्मेदारी केवल भवन मालिकों की नहीं है, बल्कि संबंधित सरकारी और स्थानीय प्राधिकरणों की भी बराबर जिम्मेदारी है। अदालत ने अधिकारियों की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि यदि संबंधित विभाग अपने वैधानिक कर्तव्यों का सही तरीके से पालन करते, तो इस तरह की घटनाओं को संभवतः रोका जा सकता था।
सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट ने एमसीडी से यह भी स्पष्ट करने को कहा कि क्या राजधानी में पीजी आवासों को लेकर कोई प्रभावी नियामक ढांचा या नियम व्यवस्था मौजूद है। अदालत ने पीजी और हॉस्टल भवनों की सुरक्षा, वैध निर्माण अनुमति और संबंधित अधिकारियों की संभावित लापरवाही से जुड़ी जानकारी भी मांगी है। कोर्ट ने कहा कि यह पता लगाया जाना जरूरी है कि जिन इमारतों में छात्र रह रहे हैं, उनके पास आवश्यक भवन स्वीकृतियां हैं या नहीं और नियमों के पालन में कहीं किसी स्तर पर चूक तो नहीं हुई है।
हाई कोर्ट ने दिल्ली विश्वविद्यालय को भी निर्देश दिया है कि वह दूसरे राज्यों और शहरों से पढ़ने के लिए आने वाले छात्रों की संख्या और उनके लिए उपलब्ध हॉस्टल सुविधाओं का विस्तृत ब्योरा पेश करे। अदालत ने इस बात पर ध्यान दिलाया कि दिल्ली विश्वविद्यालय में पर्याप्त हॉस्टल सुविधाएं उपलब्ध नहीं होने के कारण बड़ी संख्या में बाहरी राज्यों के छात्र निजी पीजी और किराए के आवासों पर निर्भर रहने को मजबूर हैं। ऐसे में इन निजी आवासों की सुरक्षा और नियमन का मुद्दा बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है।
अदालत की यह टिप्पणी दिल्ली में छात्रों के लिए उपलब्ध आवासीय सुविधाओं और उनकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े करती है। हाई कोर्ट ने संकेत दिया कि छात्र सुरक्षा के मामले में भवन मालिकों के साथ-साथ एमसीडी, विश्वविद्यालय और अन्य संबंधित प्राधिकरणों की जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। अब एमसीडी को एक सप्ताह के भीतर पीजी और हॉस्टलों के ऑडिट की दिशा में कार्रवाई करनी होगी, जबकि दिल्ली विश्वविद्यालय को बाहरी छात्रों और हॉस्टल सुविधाओं से संबंधित जानकारी अदालत के सामने रखनी होगी। मामले में आगे की सुनवाई के दौरान छात्रों की सुरक्षा और पीजी-हॉस्टल व्यवस्था को लेकर बड़े निर्देश आने की संभावना है।
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